March 27, 2024
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विपक्ष की राज्य सरकारों की राज्यपालों से लड़ाई के चलते सरकारिया रिपोर्ट ठंडे बस्ते में

भारतीय राजनीति में एक मौलिक विषय यह है कि ‘भारत एकात्मक पूर्वाग्रह वाली एक संघीय व्यवस्था है’। शासन के लिए एक दिशानिर्देश के रूप में कार्य करना, यह अनिवार्य रूप से संघ और राज्यों के बीच शक्तियों को साझा करने की व्यवस्था को संदर्भित करता है। चूंकि सत्ता साझा करने की प्रणाली संवैधानिक रूप से राज्य के कार्यों को एक संघीय इकाई के रूप में निर्धारित करती है और जैसा कि संघ अपने स्वयं के अवशिष्ट प्राधिकरण को बरकरार रखता है, इसे ‘एकात्मक पूर्वाग्रह’ कहा जाता है।

आपातकाल के बाद के वर्षों में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के संतुलन के संबंध में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1983 में सरकारिया आयोग की नियुक्ति की थी। न्यायमूर्ति आरएस सरकारिया की अध्यक्षता वाले इस तीन सदस्यीय आयोग ने केंद्र एवं राज्य संबंधों की समीक्षा की और 27 अक्टूबर 1987 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को अपनी रिपोर्ट सौंपी। सरकारिया आयोग की सिफारिशों की योग्यता राज्य सरकारों और केंद्र के प्रतिनिधि राज्यपाल के बीच लगातार होने वाली खींचतान के मद्देनजर उजागर होती है। आयोग के घोषणापत्र में कुछ बदलावों का सुझाव दिया जो संविधान के दायरे के भीतर हैं। रिपोर्ट लगभग 247 सिफारिशों के साथ सामने आई जो 19 चैप्टर में थी।

हालांकि, आयोग केंद्र-राज्य में विशेष रूप से विधायी मामलों, राज्यपालों की भूमिका और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के यथास्थिति के साथ संबंध में था। हालांकि, यह भी व्यापक रूप से माना जाता है कि सरकार द्वारा सिफारिशों को लागू नहीं किया गया। राज्यपाल की भूमिका से संबंधित इसकी सिफारिशें प्रतिवेदन के चैप्टर चार में की गई थीं। इसमें राज्यपाल की योग्यता और नियुक्ति से शुरू होने वाले सुझाव शामिल थे। जिसमें यह कहा गया था कि राज्यपाल को राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए और उन्होंने नियुक्ति से पहले काफी समय तक एक्टिव राजनीति में भाग नहीं लिया हो।

आयोग ने कहा कि मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल की नियुक्ति राज्य का विशेषाधिकार होना चाहिए। संसदीय प्रणाली के सुचारू संचालन के लिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच तालमेल और समन्वय होना आवश्यक है। हालांकि, जैसा कि सामान्य प्रथा रही है और आयोग द्वारा देखा गया है कि केंद्र केवल संबंधित मुख्यमंत्री को अपने राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में सूचित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के चयन और नियुक्ति के लिए सरकारिया आयोग की सिफारिशों को लागू करने की आवश्यकता पर बार-बार जोर दिया है।

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