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यौन शोषण मामले में 3 को 20 साल की जेल

3 get 20 years jail in sexual exploitation case

जगाधरी में पोक्सो अधिनियम के तहत एक फास्ट ट्रैक विशेष अदालत ने तीन व्यक्तियों को 20-20 साल कारावास की सजा सुनाई। यमुनानगर की बैंक कॉलोनी के योगेश उर्फ ​​बंटी को दूसरी कॉलोनी की 14 वर्षीय लड़की का अपहरण कर उसका यौन शोषण करने का दोषी ठहराया गया।

दो अन्य आरोपियों, अंबाला के बुद्ध खेड़ा गांव के अतुल कुमार और यमुनानगर के सबलपुर गांव के रजनीश को अपराध करने में योगेश की मदद करने के लिए दोषी ठहराया गया।

विशेष लोक अभियोजक गुलदेव कुमार ने बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट ने योगेश और अतुल कुमार पर 30-30 हजार रुपये तथा रजनीश पर 38 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

नाबालिग लड़की के पिता ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी 24 अप्रैल 2023 को सुबह करीब छह बजे घर से लापता हो गई थी। उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्होंने कई जगहों पर उसकी तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चल सका।

28 अप्रैल 2023 को लड़की योगेश के घर में मिली, जहां उसे एक कमरे में बंधक बनाकर रखा गया था। अतुल और रजनीश मोटरसाइकिल पर योगेश और नाबालिग लड़की को यमुनानगर जिले के थाना छप्पर गांव ले गए, जहां से योगेश लड़की को बस में बिठाकर पंचकूला जिले के एक गांव ले गया।

पूछताछ के दौरान योगेश ने पुलिस को बताया कि उसने लड़की को किराए के कमरे में रखा और उसका यौन शोषण किया।

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