महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि रेवाड़ी, झज्जर और रोहतक जिलों में 300 से अधिक प्ले स्कूल स्थापित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए चल रहे हैं।
सर्वेक्षण के अनुसार, रेवाड़ी में 220, झज्जर में 50 और रोहतक में 30 प्ले स्कूल बिना उचित पंजीकरण और बुनियादी ढांचे के चल रहे थे। इन प्लेस्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर पंजीकरण कराने तथा सुरक्षा एवं परिचालन मानदंडों का पालन करने का निर्देश दिया गया है।
विभाग के एक सूत्र ने बताया, “यह सर्वेक्षण सिरसा और फरीदाबाद के प्ले स्कूलों में हाल ही में हुई दुखद घटनाओं के मद्देनजर किया गया, जहाँ दो बच्चों की जान चली गई। अधिकारियों ने स्थिति को गंभीरता से लिया और जिला अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में अपंजीकृत प्ले स्कूलों की पहचान करने के निर्देश दिए।”
निर्देशों के अनुपालन में, जिला मुख्यालय पर सर्वेक्षण किया गया ताकि उन स्कूलों की पहचान की जा सके जो बुनियादी ढांचे और सुरक्षा मानदंडों को पूरा करने में विफल रहे हैं।
चिह्नित किए गए कई स्कूल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत आवश्यक न्यूनतम मानकों – पर्याप्त स्थान, सुरक्षा उपाय, साफ-सफाई और स्वच्छता – को पूरा किए बिना आवासीय क्षेत्रों में संचालित हो रहे हैं।
उन्होंने कहा, “सिरसा और फरीदाबाद की दुखद घटनाओं के बाद, विभाग उन प्ले स्कूलों को छूट देने के मूड में नहीं है जो नियमों का उल्लंघन करते हैं या अनिवार्य सुरक्षा मानदंडों की अनदेखी करते हैं। यह सर्वेक्षण ऐसे संस्थानों की पहचान करने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए राज्यव्यापी अभियान का हिस्सा है।”