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ऑपरेटरों को अधिक दूरी तय करने की अनुमति देने पर 4 आरटीए कठघरे में

पटियाला, जालंधर, फिरोजपुर और बठिंडा में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों (आरटीए) ने कथित तौर पर पंजाब मोटर वाहन नियम, 1989 का उल्लंघन करते हुए निजी ट्रांसपोर्टरों को अतिरिक्त किलोमीटर तय करने की अनुमति दी।

राजनीतिक दिग्गजों सहित निजी ट्रांसपोर्टरों को लाभ पहुँचाने के लिए, आरटीए ने विभिन्न मार्गों पर स्टेज कैरिज परमिट को क्लब करने की अनुमति दी, जिन्हें समय सारिणी में समग्र परमिट के रूप में दिखाया गया। इस कदम से राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ।

परिवहन मंत्री लालजीत भुल्लर ने आज कहा कि जांच से पता चला है कि परमिटों को न केवल अवैध रूप से जोड़ा गया था, बल्कि अधिकार क्षेत्र के बिना भी इन्हें जोड़ा गया था।

भुल्लर ने कहा, “परिवहन विभाग ने कई अनियमितताएं पाई हैं, जिनमें अलग-अलग मार्गों के परमिटों को एक साथ मिलाना, एक ही इकाई के रूप में कई समग्र परमिट जारी करना और अनिवार्य सरेंडर के बजाय अतिरिक्त वापसी यात्राओं को अनधिकृत रूप से रखना शामिल है। मैंने पंजाब मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 80-ए के तहत समेकित सभी समग्र परमिटों की जांच की है।”

एसटीसी ने बताया कि एक ही मार्ग के लिए समग्र परमिट जारी करने के बजाय, विभिन्न मार्गों के लिए कई परमिटों को एक साथ जोड़ दिया गया है।

सत्ता में चाहे कोई भी पार्टी हो, बस परमिटों को एक साथ जोड़ने की प्रथा पिछले कई वर्षों से चली आ रही है।

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