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बहादुरगढ़ में 41 अवैध इकाइयां सील, बिजली आपूर्ति काटी गई

41 illegal units sealed in Bahadurgarh, electricity supply cut off

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) के क्षेत्रीय कार्यालय ने बहादुरगढ़ के विभिन्न गांवों में अवैध रूप से चल रही 41 फैक्ट्रियों को सील कर दिया है। इन इकाइयों में प्लास्टिक उत्पादों को पिघलाया जा रहा था।

सूत्रों ने बताया कि ऐसी सभी इकाइयों का बिजली कनेक्शन काट दिया गया है, जबकि उन पर जुर्माना लगाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। यह कार्रवाई तब की गई जब शुक्रवार को एचएसपीसीबी, यूएचबीवीएन, पुलिस टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और पंचायत विभागों की एक संयुक्त टीम ने फैक्ट्रियों का निरीक्षण किया।

एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया, “इस बात की जांच की जा रही है कि ये इकाइयां कब से चल रही थीं और प्लास्टिक उत्पादों को पिघलाने के लिए कहां से लाया जा रहा था और इन इकाइयों के मालिक कौन हैं, ताकि मामले में आगे की कार्रवाई की जा सके।”

उपायुक्त प्रदीप दहिया ने गांव परनाला, निजामपुर रोड, बामनोली, कानौंदा, खेरपुर, लडरावन, सिद्धिपुर, लोवा कलां और लोवा खुर्द में आवासीय या कृषि क्षेत्रों में प्लास्टिक या कचरे को जलाने और एचएसपीसीबी की पूर्व अनुमति के बिना अवैध औद्योगिक गतिविधियों के लिए बिजली कनेक्शन का उपयोग करने सहित ऐसी अवैध औद्योगिक गतिविधियों पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश अगले दो महीने तक लागू रहेंगे।

टीम के सदस्य एवं एचएसपीसीबी के सहायक पर्यावरण अभियंता अमित कुमार ने बताया कि बिजली कनेक्शन के आधार पर फैक्टरी मालिकों के नाम पता कर लिए गए हैं, ताकि अवैध रूप से फैक्टरियां चलाने के लिए उन पर जुर्माना लगाया जा सके।

उन्होंने कहा, “चूंकि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के तहत ठोस अपशिष्ट को जलाना प्रतिबंधित है, इसलिए जीआरएपी दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए भी उचित कार्रवाई की जाएगी।”

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