शिमला, 2 जुलाई आज से देश भर में लागू हुए नए आपराधिक कानूनों के तहत राज्य में पांच मामले दर्ज किए गए। पहला मामला मंडी जिले के धनोटू पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं के तहत दर्ज किया गया।
पुलिस के अनुसार, मामला संख्या 64/2024 धारा 126 (2) (गलत तरीके से रोकना), 115 (2) (चोट पहुंचाना), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) और भारतीय न्याय संहिता, 2023 की 351 (2) (आपराधिक धमकी) के तहत रात करीब 1.58 बजे दर्ज किया गया।
कांगड़ा जिले के ढली पुलिस स्टेशन, सदर पुलिस स्टेशन, हमीरपुर, अंब पुलिस स्टेशन और नूरपुर पुलिस स्टेशन में नए आपराधिक कानूनों के तहत चार और मामले दर्ज किए गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इन मामलों की जांच भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय सुरक्षा अधिनियम, 2023 के अनुसार चल रही है।