चंडीगढ़, 17 जुलाई वैकल्पिक संस्थागत विवाद निवारण प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए, हरियाणा सरकार बिल्डरों और आवंटियों के बीच विवादों को निपटाने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, सरकारी अधिकारियों और अन्य विशेषज्ञों को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने जा रही है।
हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (हरेरा) गुरुग्राम (मध्यस्थता और विवाद समाधान मंच का गठन) विनियम, 2024 के तहत नियुक्त किए जाने वाले मध्यस्थों को “विवाद निपटान मंचों के माध्यम से विवादों के सौहार्दपूर्ण मध्यस्थता की सुविधा प्रदान करना” अनिवार्य किया गया है। वे विवाद के निर्णय के लिए हरेरा तक पहुँचने से पहले मुकदमे-पूर्व चरणों में विवाद पर मध्यस्थता करेंगे, हालाँकि प्राधिकरण लंबित मामलों को भी उनके पास भेज सकता है।
मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र व्यक्तियों में सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय में कम से कम पांच वर्ष या उच्च न्यायालय में सात वर्ष या जिला न्यायालय में 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले विधि व्यवसायी, कम से कम 15 वर्षों का अनुभव रखने वाले रियल एस्टेट के क्षेत्र में विशेषज्ञ या अन्य पेशेवर, राज्य सरकार में संयुक्त सचिव या प्रधान सचिव स्तर के सेवानिवृत्त केन्द्रीय अधिकारी और प्रशिक्षित मध्यस्थ शामिल हैं।
मध्यस्थ की नियुक्ति आरंभिक एक वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी जिसे 70 वर्ष की आयु तक वार्षिक आधार पर बढ़ाया जा सकता है। अनैतिक आचरण के आरोप में उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
एक सरकारी आदेश में कहा गया है, “शिकायत दर्ज करते समय, शिकायतकर्ता हरेरा द्वारा निर्णय दिए जाने से पहले मध्यस्थता का विकल्प चुनने के लिए आवेदन कर सकता है।” साथ ही कहा गया है कि प्राधिकरण किसी भी समय मामले को मध्यस्थता के लिए संदर्भित कर सकता है, यदि मामले के शीघ्र निपटान के हित में ऐसा निर्णय लिया जाता है।
आदेश में जोर देकर कहा गया है, “मध्यस्थ पक्षों द्वारा विवादों के स्वैच्छिक समाधान को सुगम बनाने का प्रयास करेगा और प्रत्येक पक्ष के दृष्टिकोण को दूसरे पक्ष तक पहुंचाएगा, मुद्दों की पहचान करने, गलतफहमियों को कम करने, प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने, समझौते के क्षेत्रों की खोज करने और विवादों को हल करने के प्रयास में विकल्प उत्पन्न करने में उनकी सहायता करेगा। यह पक्षों की जिम्मेदारी है कि वे ऐसे निर्णय लें जो उन्हें प्रभावित करते हैं और मध्यस्थ पक्षों पर समझौते की कोई शर्तें नहीं थोपेगा।”
आदेश में कहा गया है कि मध्यस्थता प्रक्रिया के दौरान मध्यस्थ द्वारा प्राप्त मौखिक या दस्तावेजी जानकारी गोपनीय रहेगी और मध्यस्थ इसे किसी के साथ साझा नहीं करेगा। इसी तरह, मध्यस्थता के दौरान किसी भी पक्ष द्वारा दिए गए प्रस्ताव या स्वीकारोक्ति को गोपनीय माना जाएगा।
मध्यस्थता प्रक्रिया के लिए समय सीमा निर्धारित करते हुए आदेश में कहा गया कि मध्यस्थ 60 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी करने का प्रयास करेगा।
अनैतिक आचरण के कारण अयोग्य ठहराया जा सकता है मध्यस्थ मुकदमे-पूर्व चरण में विवादों को निपटाने में मदद करेंगे प्रारंभिक एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा
अनैतिक आचरण अयोग्यता का आधार होगा पक्षों द्वारा साझा की गई सूचना की गोपनीयता सुनिश्चित की जाएगी विवादों का निपटारा अधिमानतः 60 दिनों के भीतर किया जाएगा
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