November 23, 2024
Haryana

चुनाव ड्यूटी पर तैनात व्यक्ति की हिंसा में मौत होने पर परिजनों को 30 लाख रुपये की अनुग्रह राशि मिलेगी

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) पंकज अग्रवाल ने कहा है कि चुनाव ड्यूटी के दौरान सड़क बारूदी सुरंग और बम विस्फोट तथा सशस्त्र हमले जैसी किसी भी हिंसक घटना के परिणामस्वरूप मतदान/सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु होने पर उनके परिवारों को 30 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी।

चुनाव ड्यूटी अवधि मतदान की घोषणा की तिथि से लेकर परिणाम की तिथि तक मानी जाएगी – जिसमें दोनों दिन शामिल होंगे।

ऐसे मामलों में जहां मृत्यु अन्य कारणों से होती है – ड्यूटी के दौरान – 15 लाख रुपये दिए जाएंगे। अगर कोई कर्मचारी चरमपंथी या असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के कारण स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है, तो 15 लाख रुपये दिए जाएंगे, और गंभीर चोट के कारण स्थायी विकलांगता, जैसे अंग या दृष्टि की हानि, के मामले में परिवारों को 7.5 लाख रुपये दिए जाएंगे।

अग्रवाल ने कहा कि अनुग्रह राशि गृह मंत्रालय, राज्य सरकार या किसी अन्य नियोक्ता द्वारा दिए जाने वाले मुआवजे के अतिरिक्त होगी। चुनाव ड्यूटी अवधि को चुनाव की घोषणा की तारीख से लेकर परिणाम की तारीख तक (दोनों दिन शामिल) माना जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक मामले में, चाहे मृतक हो या घायल/विकलांग, मुआवजे के लिए दावे की प्रक्रिया शुरू करना जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) और एसपी की जिम्मेदारी होगी। यह प्रक्रिया घटना के 10 दिनों के भीतर शुरू की जानी चाहिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मामले का निपटारा एक महीने के भीतर हो जाए।

उन्होंने कहा कि मुआवजे में सभी प्रकार के चुनाव संबंधी कर्तव्यों में तैनात कार्मिक, सीएपीएफएस, एसएपीएस, राज्य पुलिस, होमगार्ड के तहत सभी सुरक्षा कर्मी और ड्यूटी के लिए रखे गए ड्राइवर और क्लीनर जैसे निजी व्यक्ति, प्रथम स्तर की जांच (एफएलसी), ईवीएम कमीशनिंग और मतदान दिवस और मतगणना दिवस ड्यूटी में लगे बीईएल/ईसीआईएल इंजीनियर शामिल हैं।

किसी व्यक्ति को चुनाव संबंधी किसी भी कार्य, जिसमें प्रशिक्षण भी शामिल है, के लिए रिपोर्ट करने के लिए घर/कार्यालय से निकलते ही ड्यूटी पर माना जाएगा, और जब तक वह चुनाव संबंधी ड्यूटी के बाद अपने घर/कार्यालय वापस नहीं आ जाता। यदि उस अवधि के दौरान कोई दुर्घटना हुई है, तो उसे चुनाव ड्यूटी के दौरान हुई दुर्घटना माना जाना चाहिए, बशर्ते कि मृत्यु/चोट की घटना और चुनाव ड्यूटी के बीच कोई कारण संबंध हो।

इस बीच, अग्रवाल ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे प्रशिक्षण केंद्रों, प्रेषण केंद्रों और प्राप्ति केंद्रों पर मतदान कर्मियों के लिए स्वास्थ्य सेवा, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान सुनिश्चित करें। डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ से लैस एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की जानी चाहिए

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