हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) ने यमुनानगर जिले में दो फैक्ट्रियों का संचालन बंद कर दिया है। एक इकाई कथित तौर पर फैक्ट्री के बाहर अनुपचारित अपशिष्ट छोड़ती पाई गई, तथा दूसरी इकाई एचएसपीसीबी से स्थापना सहमति (सीटीई) और संचालन सहमति (सीटीओ) प्राप्त किए बिना चलती पाई गई।
एचएसपीसीबी, यमुनानगर के क्षेत्रीय अधिकारी वीरेंद्र सिंह पुनिया ने बताया कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक टीम ने एचएसपीसीबी, यमुनानगर की मदद से मई 2024 में यमुनानगर जिले के भटोली गांव के पास एल्युमीनियम उत्पादों के निर्माण और पिकलिंग प्रक्रिया में लगे मेसर्स जेबी एल्युमीनियम इंडस्ट्रीज का निरीक्षण किया था।
उन्होंने बताया कि टीम में एचएसपीसीबी के सहायक पर्यावरण अभियंता अभिजीत सिंह तंवर, सहायक पर्यावरण अभियंता विभम नायक व अन्य शामिल थे।
उन्होंने आगे बताया कि फैक्ट्री का ईटीपी काम नहीं कर रहा था तथा पाइपलाइन के माध्यम से फैक्ट्री परिसर के बाहर अनुपचारित अपशिष्ट निकलता पाया गया।
वीरेंद्र सिंह पुनिया ने कहा, “इस औद्योगिक इकाई को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31-ए और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33-ए के तहत कारण बताओ नोटिस दिया गया था। अब हाल ही में इस कारखाने की मशीनरी को सील करके इसका संचालन बंद कर दिया गया है।”
उन्होंने कहा कि एचएसपीसीबी की एक टीम ने मई 2024 में पीतल के बर्तन बनाने वाली इकाई मेसर्स एसएन इंडस्ट्रीज, जगाधरी का निरीक्षण किया था।
उन्होंने आगे कहा कि टीम को जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25/26 और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21/22 का उल्लंघन करते हुए एचएसपीसीबी से सीटीई और सीटीओ प्राप्त किए बिना अवैध रूप से काम करते पाया गया।
वीरेंद्र सिंह पुनिया ने कहा, “अब इस औद्योगिक इकाई की मशीनरी को सील करके इसका संचालन बंद कर दिया गया है।”
Leave feedback about this