चंडीगढ़, 25 सितंबर । पंजाब के राज्य चुनाव आयोग ने बुधवार को घोषणा की कि 13,327 पंचायतों के लिए चुनाव 15 अक्टूबर को होंगे।
चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए चुनाव आयुक्त राज कमल चौधरी ने बताया कि नामांकन 27 सितंबर से 4 अक्टूबर तक दाखिल किए जा सकेंगे। कुल 19,110 मतदान केंद्र होंगे। सरपंचों के लिए खर्च की सीमा 40,000 रुपये और पंचों के लिए 30,000 रुपये है।
चौधरी ने बताया कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही ग्राम पंचायत चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जो चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, उम्मीदवारों द्वारा नामांकन दाखिल करने की अवधि 27 सितंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच रिटर्निंग अधिकारियों के कार्यालयों में शुरू होगी।
नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 4 अक्टूबर होगी। उन्होंने कहा कि 28 सितम्बर को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत सार्वजनिक अवकाश होने के कारण कोई नामांकन स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं, नामांकन पत्रों की जांच 5 अक्टूबर को होगी तथा नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर दोपहर 3 बजे तक है।
अधिक जानकारी साझा करते हुए उन्होंने बताया कि मतदान 15 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतपेटियों के माध्यम से होगा। मतदान पूरा होने के बाद उसी दिन मतदान केंद्र पर डाले गए मतों की गणना की जाएगी। इसके अलावा, जहां भी आवश्यक होगा, 13,237 सरपंचों और 83,437 पंचों के लिए मतदान होगा।
गौरतलब है कि पंजाब में कुल 1,33,97,922 पंजीकृत मतदाता हैं, जिनमें 70,51,722 पुरुष, 63,46,008 महिलाएं और 192 अन्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 96,000 कार्मिकों को चुनाव ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा तथा 23 वरिष्ठ आईएएस और पीसीएस अधिकारियों को जिलों में सामान्य पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा ताकि चुनाव सुचारू और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।
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