April 7, 2025
Haryana

राज्य अग्निवीरों के लिए पुलिस नौकरियों में 20% कोटा प्रदान करेगा

State to provide 20% quota in police jobs for Agniveers

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को घोषणा की कि राज्य में पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। पंचकूला में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने सशस्त्र बलों में अपनी सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को सम्मानित करने और समर्थन देने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता दोहराई।

सैनी ने कहा, ‘‘हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने सशस्त्र बलों में सेवा अवधि के बाद नौकरी का प्रावधान करके अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित किया है।’’

जुलाई 2024 में, आगामी राज्य विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले, भाजपा सरकार ने अन्य सरकारी पदों के अलावा कांस्टेबल, वन रक्षक और जेल वार्डन जैसे पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की थी।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सैनी ने कहा, “अग्निवीरों को राज्य पुलिस की भर्ती में 20% आरक्षण प्रदान किया जाएगा।” उन्होंने कहा कि अग्निवीरों के लिए जल्द ही एक अलग ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा, जहाँ वे सशस्त्र बलों में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद पंजीकरण कर सकते हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘इसके बाद उन्हें शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नौकरियों में वरीयता दी जाएगी।’’

अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि वर्ष 2023-24 के दौरान हरियाणा से 2,893 अग्निवीरों को सेना, नौसेना और वायु सेना में भर्ती किया गया, जबकि वर्ष 2022-23 के दौरान 2,227 अग्निवीरों को भर्ती किया गया।

सैनी ने कहा कि इन युवा कर्मियों को और अधिक सहायता देने के लिए, जो लोग स्वरोजगार या उद्यमिता अपनाना चाहते हैं, उन्हें सस्ती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

सरकार ने अग्निवीरों को रोजगार देने वाले उद्योगों के लिए एक प्रोत्साहन योजना भी शुरू की है। आधिकारिक बयान में कहा गया है, “अगर उद्योग अग्निवीरों को 30,000 रुपये से अधिक मासिक वेतन पर नियुक्त करते हैं, तो सरकार उन उद्योगों को 60,000 रुपये की वार्षिक सब्सिडी प्रदान करेगी।”

इसके अलावा, निजी सुरक्षाकर्मी के रूप में काम करने के इच्छुक अग्निवीरों को बंदूक लाइसेंस जारी करने में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए उन्हें पोर्टल पर आवेदन करना होगा।

जून 2022 में शुरू की गई केंद्र की अग्निपथ योजना के तहत साढ़े 17 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं को चार वर्ष की सेवा अवधि के लिए भर्ती करने की अनुमति दी गई है, जिनमें से 25% को अतिरिक्त 15 वर्षों के लिए बनाए रखा जाएगा।

योजना लागू होने के तुरंत बाद, तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आश्वासन दिया था कि हरियाणा सरकार सशस्त्र बलों में चार साल का कार्यकाल पूरा करने पर अग्निवीरों के लिए रोजगार की गारंटी देगी।

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