हिमाचल प्रदेश दलित शोषण मंच ने राज्य सरकार से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उपयोजना की सुरक्षा के लिए एक विशेष कानून बनाने का आग्रह किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन समुदायों के कल्याण के लिए आवंटित धनराशि का संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार पूर्ण उपयोग किया जाए।
मंच के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनी राम शांडिल से मुलाकात की और राज्य में एससी/एसटी समुदायों के उत्थान के लिए अपनी प्रमुख मांगों को रेखांकित करते हुए एक ज्ञापन सौंपा।
मंच के समन्वयक जगत राम ने कहा, “राज्य की कम से कम 33 प्रतिशत आबादी एससी/एसटी समुदाय से संबंधित है। इसलिए, राज्य के बजट का 33 प्रतिशत उनके विकास के लिए आवंटित और उपयोग किया जाना चाहिए। हालांकि, वर्तमान में बजट का केवल 5 प्रतिशत ही आवंटित किया जाता है और यहां तक कि इसका भी हमारे कल्याण के लिए पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जाता है, अक्सर धन को अन्य उद्देश्यों के लिए डायवर्ट कर दिया जाता है, जो हमारे समुदाय के साथ एक बड़ा अन्याय है।”
मंच ने सिफारिश की कि हिमाचल प्रदेश को भी तेलंगाना एससी/एसटी विकास निधि अधिनियम के समान कानून अपनाना चाहिए ताकि एससी/एसटी बजट आवंटन के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
प्रतिनिधिमंडल ने स्थायी सरकारी नौकरियों में भर्ती में कमी पर भी चिंता जताई और सभी सरकारी और अर्ध-सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं में आरक्षण रोस्टर के सख्त कार्यान्वयन की मांग की। उन्होंने आगे एससी/एसटी छात्रवृत्ति की बहाली की मांग की, जिसके बारे में उनका दावा है कि या तो इसे निलंबित कर दिया गया है या अनियमित रूप से वितरित किया गया है।
मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उनकी चिंताओं पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा। उन्होंने जाति-आधारित नफरत फैलाने में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का भी वादा किया।
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