नालागढ़ के रामपुर गुजरान खड्ड में कल शाम अवैध खनन में लिप्त एक ट्रक के चालक ने पुलिस टीम को कुचलने की कोशिश की, जिसमें एक कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस टीम अपराधियों को पकड़ने के लिए अचानक छापेमारी कर रही थी।
कांस्टेबल अमित भारद्वाज को खनन माफिया ने ट्रक से घसीट लिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें चंडीगढ़ के सेक्टर 32 स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया।
एसपी बद्दी विनोद धीमान ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध खनन की जांच के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत जोगो पुलिस की छह सदस्यीय टीम नालागढ़ के रामपुर गुजरान खड्ड पर पहुंची तो पाया कि एक मिट्टी खोदने वाली मशीन और दो टिप्पर अवैध खनन में लगे हुए थे। पुलिस टीम को देखकर तीनों वाहनों के चालक भागने की कोशिश करने लगे।
पकड़े जाने से बचने के लिए एक ट्रक के चालक ने पुलिस टीम को कुचलने की कोशिश की, लेकिन कांस्टेबल को घसीटते हुए ले गया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। हालांकि, ट्रक चालक अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे, जबकि पुलिस टीम ने खुदाई करने वाली मशीन के चालक को पकड़ लिया। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान घोलोवाल भटोली गांव निवासी रवि दास के रूप में हुई है।
आरोपियों ने खुलासा किया कि रामपुर गुर्जन गांव का निवासी अच्छर खुदाई मशीन और दो ट्रकों का मालिक था। उसने उन्हें खड्ड से अवैध रूप से निर्माण सामग्री निकालने का निर्देश दिया था। पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। रामपुर गुजरान खड्ड क्षेत्र पंजाब के कीरतपुर से लगभग 1.5 किमी दूर है और अवैध खनन का केंद्र है।
पुलिस ने रामपुर गुजरान निवासी रूप लाल (26) को भी गिरफ्तार किया है। दोनों को आज नालागढ़ कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।
एसपी बद्दी विनोद धीमान और डीएसपी नालागढ़ भीष्म ठाकुर ने घटनास्थल का दौरा किया। धीमान ने बताया कि बाद में अंड्रोला खड्ड और रामपुर गुजरान गांव में एक और छापेमारी की गई और मोटर वाहन अधिनियम और वैध खनन के उल्लंघन के लिए 10 ट्रक और सात मिट्टी खोदने वाली मशीनों को जब्त किया गया। दो खुदाई मशीनों पर पंजाब का पंजीकरण नंबर था।
एसपी ने क्षेत्रीय अधिकारियों को मामले की गहनता से जांच करने तथा इस सीमावर्ती औद्योगिक क्षेत्र में अवैध खनन में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
हत्या का प्रयास, लोक सेवक पर हमला, लोक सेवक को चोट या गंभीर चोट पहुंचाने या उसे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकने या विवश करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 109, 132, 121(1), 303(2), 3(5) तथा खनन अधिनियम की धारा 21 चोरी के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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