July 21, 2025
Himachal

पेंशन मासिक आधार पर वितरित की जाएगी: राजेश धर्माणी

Pension will be distributed on monthly basis: Rajesh Dharmani

हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक नई व्यवस्था शुरू की है जिसके तहत पेंशन का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने रविवार को बताया। उन्होंने बताया कि इस कदम का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों को बड़ी राहत प्रदान करना और उस पुरानी प्रथा को खत्म करना है जिसमें लाभार्थियों को अपनी बकाया राशि प्राप्त करने के लिए तीन महीने तक इंतज़ार करना पड़ता था।

धर्माणी ने कहा कि इस बदलाव से पेंशन राशि हर महीने सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा होगी, जिससे समय पर वित्तीय सहायता सुनिश्चित होगी और पूरी प्रक्रिया सुव्यवस्थित होगी। बयान में कहा गया है कि इस कदम से पेंशन वितरण प्रणाली में और अधिक पारदर्शिता और दक्षता आने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में मासिक पेंशन भुगतान लागू करने के सरकार के निर्णय को बिलासपुर में भी लागू कर दिया गया है और संबंधित विभाग ने इस संबंध में सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वर्तमान में बिलासपुर में 48,415 लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। इनमें बुजुर्ग, दिव्यांग, विधवाएँ, तलाकशुदा और अविवाहित महिलाएँ, कुष्ठ रोगी और ट्रांसजेंडर शामिल हैं।

बयान में कहा गया है कि योजना के सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए 7.25 करोड़ रुपये का प्रस्ताव बजट अनुमोदन के लिए भेजा गया है।

धर्माणी ने आगे बताया कि सरकार विशिष्ट पात्रता मानदंडों के आधार पर मासिक पेंशन प्रदान करती है। 60 से 69 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 1,000 रुपये, 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को 1,500 रुपये, 40 से 69 प्रतिशत विकलांगता वाले व्यक्तियों को 1,150 रुपये और 70 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले लोगों को 1,700 रुपये दिए जाते हैं।

विधवाओं को 1,500 रुपये मिलते हैं, जबकि कुष्ठ रोगियों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 1,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं।

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