April 6, 2026
National

गुजरात एटीएस को मिली बड़ी सफलता, पंजाब का ग्रेनेड तस्कर गिरफ्तार

Gujarat ATS gets major success, grenade smuggler from Punjab arrested

5 अप्रैल । गुजरात एंटी-टेररिस्ट स्क्वॉड (एटीएस) ने बनासकांठा में स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (एसओजी) के साथ मिलकर पंजाब के एक ऐसे वांछित आरोपी को हिरासत में लिया है, जिसका कथित तौर पर ग्रेनेड तस्करी और सीमा पार संबंधों वाले एक आतंकी नेटवर्क से जुड़ाव है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

आरोपी की पहचान बिक्रमजीत सिंह उर्फ ​​विक्की के रूप में हुई है, जो अमृतसर के नंगल पनवान का रहने वाला है। आरोपी को दीसा के एक ढाबे से पकड़ा गया, जहां वह एक दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम कर रहा था।

अधिकारियों ने बताया कि यह ऑपरेशन पंजाब पुलिस से मिली एक खास खुफिया जानकारी के आधार पर किया गया। यह जानकारी अमृतसर में स्पेशल स्टेट ऑपरेशनल सेल (एसएसओसी) द्वारा दर्ज एक मामले में वांछित आरोपी के बारे में थी।

गुजरात एटीएस के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस जानकारी का विश्लेषण किया, जिसके बाद एक टीम ने संदिग्ध का पता लगाया।

एटीएस के एक अधिकारी ने बताया कि पंजाब पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर, हमारी टीम ने बनासकांठा के डीसा में एक ढाबे पर आरोपी का पता लगाया और आगे की पूछताछ के लिए उसे अपनी हिरासत में ले लिया। इसके बाद, आरोपी को पूछताछ के लिए गुजरात एटीएस अहमदाबाद ले आई।

शुरुआती पूछताछ के दौरान यह बात सामने आई कि बिक्रमजीत सिंह कथित तौर पर पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर शहजाद भट्टी और उसके साथी आबिद जट्ट के साथ मिलकर काम कर रहा था। जांचकर्ताओं ने बताया कि वह ग्रेनेड की सप्लाई में मदद करने और पंजाब के स्थानीय लोगों को इस नेटवर्क में भर्ती करने में शामिल था।

अधिकारी ने कहा कि वह स्थानीय गुर्गों की भर्ती का तालमेल बिठाते हुए पंजाब से दूर रहता था और अपने आकाओं के निर्देशों के अनुसार पुलिस थानों तथा अन्य सुरक्षा बलों की इकाइयों पर ग्रेनेड हमले करने की साजिशों में उसने अहम भूमिका निभाई।

अधिकारियों ने बताया कि माना जा रहा है कि भट्टी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, आईएसआई के लिए काम कर रहा है और पंजाब में आतंकी गतिविधियों से जुड़ा है। इन गतिविधियों में सुरक्षा ठिकानों और जानी-मानी हस्तियों पर ग्रेनेड हमले करवाना भी शामिल है।

इसी सिलसिले में, एसएसओसी अमृतसर ने 3 अप्रैल को भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 4, और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 के तहत एक मामला दर्ज किया था, और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

गुजरात एटीएस ने बताया कि हिरासत में लिए जाने के बारे में पंजाब पुलिस को सूचित कर दिया गया है, और आगे की जांच के लिए आरोपी को सौंपने की कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं।

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