नई दिल्ली स्थित नामित एनडीपीएस न्यायालय और सक्षम प्राधिकारी ने कांगड़ा जिले के देहरा में दो आदतन नशा तस्करों की लगभग 39.50 लाख रुपये की संपत्ति जब्त करने का आदेश जारी किया है। पुलिस ने आरोपियों, शरीफ दीन (जो खुदियां तहसील के वलाहर गांव का निवासी है) और विक्रम सिंह (जो देहरा की रक्कर तहसील के मुही गांव का निवासी है), की अचल संपत्तियों पर नोटिस लगाए। पुलिस ने नशा तस्करी के मामलों में बार-बार गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों के वित्तीय मामलों की जांच की और नशा तस्करी से प्राप्त धन से अर्जित की गई पर्याप्त संपत्ति का पता लगाया।
देहरा एसपी मयंक चौधरी ने बताया कि एनडीपीएस अधिनियम-1985 की धारा 68एफ (2) के तहत संपत्ति ज़ब्त करने का आदेश प्राप्त करने के बाद, पुलिस ने शरीफ दीन के पैतृक गांव में स्थित 14 लाख रुपये मूल्य के मकान को ज़ब्त कर लिया। उन्होंने आगे बताया कि दीन चरस (हशीश) की बरामदगी से जुड़े चार नशीले पदार्थों के मामलों में संलिप्त था और खुदियां और ज्वालामुखी पुलिस स्टेशनों में दो-दो एफआईआर दर्ज की गई थीं।
एसपी ने बताया कि पुलिस ने इससे पहले मुही गांव में विक्रम सिंह की 25.38 लाख रुपये की संपत्ति जब्त कर ली थी। उन्होंने आगे कहा कि जिला पुलिस ने नशा विरोधी अभियान तेज कर दिया है, खासकर नियमित नशा तस्करों और अंतरराज्यीय नशीले पदार्थों के नेटवर्क को निशाना बनाया जा रहा है। दोनों मामलों में, नई दिल्ली स्थित नामित एनडीपीएस कोर्ट से आदेश प्राप्त करने के बाद 39.48 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की गई है।
एसपी ने कहा कि पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम के तहत विस्तारित हिरासत और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68एफ (2) के तहत संपत्ति की ज़ब्ती, आदतन मादक पदार्थों के तस्करों की वित्तीय स्थिति को तोड़ने और अंतरराज्यीय मादक पदार्थों के संचालन पर अंकुश लगाने के प्रमुख उपाय हैं। इस नवीनतम कार्रवाई को क्षेत्र में सक्रिय मादक पदार्थों के तस्करों के लिए एक कड़ा संदेश माना जा रहा है और यह मादक पदार्थों के नेटवर्क को नष्ट करने और बढ़ते मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए संबंधित अधिकारियों के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है।


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