September 30, 2024
National

केंद्र ने तुअर, उड़द दालों पर सीमा शुल्क छूट मार्च 2025 तक बढ़ाई

नई दिल्ली, 28 दिसंबर । केंद्र सरकार ने खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए तुअर और उड़द दालों के आयात पर सीमा शुल्क छूट को एक साल और बढ़ा दिया है। अब यह 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी।

इस आशय का आदेश गुरुवार को विदेश व्यापार महानिदेशक की ओर से जारी किया गया। यह घोषणा मसूर दाल के लिए आयात शुल्क छूट को एक साल बढ़ाकर मार्च 2025 तक करने के सरकार के हालिया फैसले के ठीक बाद आई है।

अक्टूबर 2021 से प्रभावी यह छूट पहले 31 मार्च 2024 तक थी।

शुल्क मुक्त आयात बढ़ाने की अधिसूचना ऐसे समय में आई है जब देश महँगाई से जूझ रहा है। खुदरा महँगाई दर अक्टूबर में 6.61 प्रतिशत से बढ़कर नवंबर में 8.7 प्रतिशत हो गई है। सांख्यिकी मंत्रालय से उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, नवंबर में दालों की कीमतों में 20 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।

इससे पहले सरकार ने तुअर और उड़द दालों के संबंध में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत मौजूदा स्टॉक सीमा की समय अवधि 30 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दी थी। कुछ स्टॉकहोल्डिंग संस्थाओं के लिए स्टॉक होल्डिंग सीमा को भी संशोधित किया था। ऐसा जमाखोरी को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि तुअर और उड़द दोलों की पर्याप्त मात्रा बाजारों तक पहुंचे।

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