पुलिस ने महेंद्रगढ़ जिले में एक बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समिति (एमपीएसीएस) के पूर्व प्रबंधक के खिलाफ गबन के आरोप में मामला दर्ज किया है।
इस संबंध में सहकारिता समितियों के सहायक रजिस्ट्रार, महेंद्रगढ़ द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है।
शिकायत में महेंद्रगढ़ के सहायक रजिस्ट्रार (सहकारी समितियां) परवीन कुमार ने कहा कि रामराज ने गुढ़ा बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समिति के प्रबंधक के रूप में कार्य करते हुए 31 मार्च, 2022 तक 35,24,305 रुपये का गबन किया था। शिकायत में आगे कहा गया है कि उक्त सहकारी समिति की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, रामराज ने अपने कार्यकाल के दौरान अन्य अनियमितताओं में भी लिप्तता दिखाई।
महेंद्रगढ़ स्थित सहायक रजिस्ट्रार (सहकारी समितियां) की अदालत ने 29 दिसंबर, 2023 को हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम, 1984 की धारा 101 के तहत पूर्व प्रबंधक पर 35,24,305 रुपये (18 प्रतिशत ब्याज सहित) का अधिभार लगाया था। हालांकि, शिकायत के अनुसार, पूर्व प्रबंधक ने 9 दिसंबर, 2025 तक उक्त राशि जमा नहीं की।
“रामराज ने सहकारी समिति के प्रबंधक के रूप में कार्य करते हुए गबन किया, जिसके कारण वह कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है। अतः, उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए,” सहायक रजिस्ट्रार ने शिकायत में पुलिस अधीक्षक से आग्रह किया।
इस मामले की जांच जिला पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने की। ईओडब्ल्यू प्रभारी सब-इंस्पेक्टर युद्धवीर सिंह ने अपनी रिपोर्ट में पूर्व प्रबंधक के खिलाफ मामला दर्ज करने की सिफारिश की। इसके बाद, पुलिस स्टेशन सदर, कनीना में आईपीसी की धारा 409 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो लोक सेवक, बैंकर, व्यापारी या एजेंट द्वारा आपराधिक विश्वासघात से संबंधित है। यह आपराधिक विश्वासघात का एक गंभीर रूप है, जो विशेष रूप से उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो विश्वास, जिम्मेदारी और संपत्ति पर नियंत्रण के पदों पर हैं।


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