फतेहाबाद की एक अदालत ने सोमवार को 2022 में हुए योगेश गोस्वामी की सनसनीखेज हत्या के मामले में एक व्यक्ति और उसके दो बेटों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल ने फैसला सुनाया और दोषियों पर 16,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
दोषी व्यक्तियों की पहचान विनोद उर्फ विनोदी और उसके दो बेटों अरुण उर्फ काकू और गुलशन उर्फ कन्नू के रूप में हुई है।
अदालत ने तीनों को हत्या सहित विभिन्न आरोपों के तहत दोषी ठहराया और उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया।
यह घटना 24 मई, 2022 की रात फतेहाबाद के रामनिवास मोहल्ले में घटी। पीड़ित के भाई नवीन कुमार की शिकायत पर आईपीसी की धारा 302, 323, 324, 506 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया।
शिकायत के अनुसार, नवीन कुमार के भतीजे सिद्धार्थ का बाजार से घर लौटते समय आरोपी से झगड़ा हो गया। जब योगेश गोस्वामी, उनकी पत्नी पूनम और सिद्धार्थ इस विवाद को लेकर आरोपी से पूछताछ करने जा रहे थे, तो कथित तौर पर विनोद और उसके बेटों ने उन्हें एक गली में घेर लिया।
आरोपियों ने कथित तौर पर परिवार पर लाठियों और धारदार हथियारों से हमला किया। योगेश गोस्वामी को चाकू के कई घाव लगे और वे गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि पूनम और सिद्धार्थ भी हमले में घायल हो गए।
शोर सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी वहां से फरार हो गए। घायल योगेश को परिवारवाले सिविल अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
अभियोजन पक्ष की ओर से उप जिला अटॉर्नी अरुण बंसल उपस्थित थे, जबकि जिला अटॉर्नी देवेंद्र मित्तल ने कहा कि इस मामले में एक अन्य आरोपी विनोद की मां धन्नत की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई थी।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की जांच करने के बाद, अदालत ने विनोद, अरुण और गुलशन को दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।


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