March 14, 2026
Haryana

नारनौल में पत्नी की हत्या के मामले में व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

A man was sentenced to life imprisonment in the case of murder of his wife in Narnaul.

स्थानीय अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह हत्या 13 अक्टूबर, 2024 को हुई थी। नारनौल की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हर्षली चौधरी की अदालत ने निज़ामपुर पुलिस थाना क्षेत्र के मुसनौता गांव निवासी आरोपी दशरथ को बीएनएस की धारा 103(1) के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, दशरथ का अपनी पत्नी सुनीता से अक्सर झगड़ा होता था। एक विवाद के बाद, उसने कथित तौर पर गला दबाकर सुनीता की हत्या कर दी। मृतक के भाई सतीश कुमार, जो राजस्थान के बंसूर जिले के निवासी हैं, द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर निज़ामपुर पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला दर्ज किया गया।

आरोपी दशरथ को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच दल ने मामले में महत्वपूर्ण तकनीकी साक्ष्य जुटाए और अदालत में आरोपपत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान, सहायक जिला अटॉर्नी दिलावर सिंह ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की। साक्ष्यों और दलीलों के आधार पर, अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पुलिस विभाग द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि नए आपराधिक कानून के प्रभावी कार्यान्वयन और त्वरित जांच के कारण मामले का निपटारा कम समय में हो गया।

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