इस वर्ष की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला के तत्वावधान में 12 सितंबर को चंबा जिले में किया जाएगा। चंबा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के सचिव एकांश कपिल ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत चंबा स्थित जिला न्यायालय परिसर और तिस्सा स्थित उप-मंडल न्यायालय में आयोजित की जाएगी।
उन्होंने कहा, “राष्ट्रीय लोक अदालत आपसी सहमति से विवादों के समाधान के लिए एक प्रभावी, सरल, त्वरित और किफायती तंत्र प्रदान करती है। लोक अदालत द्वारा दिए गए निर्णयों का वही कानूनी दर्जा होता है जो दीवानी न्यायालय के फैसले का होता है, ये अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होते हैं और आमतौर पर इन पर अपील नहीं की जा सकती। जिन मामलों में अदालती शुल्क पहले ही जमा किया जा चुका है, यदि मामला लोक अदालत में ही सुलझ जाता है तो नियमों के अनुसार उसे वापस कर दिया जाता है।”
राष्ट्रीय लोक अदालत समझौता योग्य मामलों की एक विस्तृत श्रृंखला पर विचार करेगी, जिसमें परक्राम्य लिखत अधिनियम-1881 की धारा 138 के तहत चेक अनादरण, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, वैवाहिक और पारिवारिक विवाद, धन वसूली के मामले, बैंक ऋण विवाद, श्रम विवाद, बिजली और पानी के बिल से संबंधित मामले, दीवानी मुकदमे, निपटान योग्य राजस्व मामले और अन्य समझौता योग्य विवाद शामिल हैं।
डीएलएसए ने जिले की सभी अदालतों से अनुरोध किया है कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत में शामिल करने के लिए यथासंभव अधिक से अधिक ऐसे मामलों की पहचान करें जो समझौते के लिए उपयुक्त हों। अधिवक्ताओं से आग्रह किया जाता है कि वे अपने मुवक्किलों को इस वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के माध्यम से सौहार्दपूर्ण समझौता करने के लिए प्रोत्साहित करें। अधिक जानकारी प्राप्त करने या अपने मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में सूचीबद्ध कराने के इच्छुक लोग डीएलएसए, चंबा से 01899-226309 पर या ईमेल द्वारा [email protected] पर संपर्क कर सकते हैं।


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