अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हत्या के प्रयास के एक मामले में पूर्व अंबाला विधायक के बेटे सहित सात लोगों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने रोहित, देवेंद्र, जितेंद्र, अनिल कुमार (तीन बार के पूर्व विधायक और भाजपा नेता स्वर्गीय मास्टर शिव प्रसाद के पुत्र), सुखविंदर सिंह, जतिन कुमार और दर्पण कुमार को दोषी ठहराया है और उन पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
दोषी सुखविंदर सिंह को शस्त्र अधिनियम के तहत तीन साल के कठोर कारावास की सजा भी भुगतनी होगी।
एडीए सतीश कुमार ने बताया कि राजेश कुमार ने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में कहा है कि वह रेलवे रोड पर एक होटल चलाते हैं। 6 दिसंबर, 2019 को रात करीब 10:30 बजे, मोटरसाइकिल पर सवार दो युवकों ने उन्हें गाड़ी रोकने का इशारा किया और फिर उन पर जान से मारने की नीयत से गोली चलाई। राजेश को तुरंत अंबाला सिटी के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें चंडीगढ़ के पीजीआई रेफर कर दिया गया। उनके बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है।
शिकायतकर्ता के वकील महादेव महाराज सिंह ने कहा कि यह साबित हो गया है कि सातों लोगों ने राजेश की हत्या के लिए आपराधिक साजिश रची थी और गोली सुखविंदर ने चलाई थी। दोनों पक्षों के बीच कुछ दुकानों को लेकर विवाद था।
अंबाला जिला अटॉर्नी जंग बहादुर सिंह ने बताया कि अदालत ने आरोपी को दोषी पाया है। जुर्माने की राशि में से 1 लाख रुपये राजेश को मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे।


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