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बीआईएस चहल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

Arrest warrant issued against BIS Chahal

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमनदीप कमबोज की अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के पूर्व सलाहकार भरत इंद्र सिंह चहल (72) के खिलाफ कथित आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

पिछले साल 23 अगस्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)बी और 13(2) के तहत पटियाला में सतर्कता ब्यूरो द्वारा मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने निर्देश दिया है कि चहल को गिरफ्तार किया जाए और 28 अक्टूबर को अदालत के समक्ष पेश किया जाए।

आरोप है कि चहल ने पिछली कांग्रेस सरकार और अमरिंदर के मुख्यमंत्री रहने के दौरान कथित तौर पर भ्रष्ट आचरण अपनाकर भारी रिश्वत ली और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर उस धन को संपत्तियों में निवेश किया।

ब्यूरो ने नवंबर 2022 में दो संपत्तियों, पटियाला-फतेहगढ़ साहिब रोड पर एक मैरिज पैलेस और पटियाला के नाभा रोड स्थित पुडा एन्क्लेव-1 में एक व्यावसायिक साइट पर निर्माण के संबंध में जांच शुरू की थी। अगस्त 2023 में एफआईआर दर्ज की गई थी।

10 अक्टूबर को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने चहल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति महावीर सिंह सिंधु ने कहा कि कथित संपत्ति के स्रोत का पता लगाने और निष्पक्ष जांच के लिए हिरासत में पूछताछ की जरूरत है।

न्यायमूर्ति सिंधु ने कहा, “आय से अधिक संपत्ति के वास्तविक स्रोत का पता लगाने और निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से जांच पूरी करने के लिए याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी बहुत जरूरी है।”

जांच अवधि के दौरान चहल की कुल आय 7.85 करोड़ रुपये थी, जबकि उनका व्यय 31.79 करोड़ रुपये से अधिक आंका गया। उच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया है, “प्रथम दृष्टया, उनके पास उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति है; बल्कि उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार के रूप में अपनी शक्ति और पद का दुरुपयोग करते हुए इसे इकट्ठा किया।”

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