भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पंजाब सरकार उसके कामकाज में अवैध रूप से हस्तक्षेप कर रही है। बोर्ड पंजाब और हरियाणा के बीच जल बंटवारे को लेकर विवाद के बीच हाल ही में अपने नांगल प्रतिष्ठानों पर तैनात राज्य पुलिस बलों को हटाने की मांग कर रहा है।
अपनी याचिका में बीबीएमबी ने दावा किया कि पंजाब की कार्रवाई असंवैधानिक और अवैध है, जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के तहत उसके वैधानिक अधिकार का उल्लंघन है। 1 मई को पंजाब पुलिस के जवानों ने नांगल बांध और लोहंद नियंत्रण कक्ष जल विनियमन कार्यालय पर नियंत्रण कर लिया, तथा बोर्ड की बैठकों में लिए गए निर्णय के अनुसार हरियाणा को 8,500 क्यूसेक पानी छोड़ने में बाधा उत्पन्न की।
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