May 5, 2025
Punjab

बीबीएमबी विवाद: हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने के पंजाब के फैसले पर भाजपा विधायक ने क्यों जताई आपत्ति?

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) विवाद पर पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र सोमवार को पहलगाम आतंकवाद पीड़ितों को श्रद्धांजलि के साथ शुरू हुआ।

श्रद्धांजलि देने के बाद जल संसाधन मंत्री बरिंदर गोयल ने हरियाणा को अतिरिक्त पानी न देने के बारे में पंजाब द्वारा पारित प्रस्ताव पढ़ा। हालांकि, भाजपा विधायक अश्विनी शर्मा ने प्रस्ताव में पार्टी के नाम पर आपत्ति जताई।

नीचे प्रस्ताव का पूरा पाठ दिया गया है 

पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार और बीबीएमबी के माध्यम से पंजाब के अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रही है। असंवैधानिक और गैरकानूनी तरीके से बीबीएमबी की बैठक बुलाकर पंजाब के हक का पानी जबरन हरियाणा को दिलाने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा ने 31 मार्च तक अपने हिस्से का सारा पानी इस्तेमाल कर लिया है। अब भाजपा पंजाब का पानी हरियाणा को देना चाहती है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान भगवंत मान सरकार ने पंजाब के हर खेत तक नहर का पानी पहुंचाने का प्रयास किया है। बहुत बड़े पैमाने पर नहरों और जलमार्गों का जाल बिछाया गया है। 2021 तक पंजाब के केवल 22% खेतों को ही नहर का पानी मिलता था। लेकिन आज पंजाब के लगभग 60% खेतों को नहर का पानी मिल रहा है। यही कारण है कि पंजाब के पानी की एक-एक बूंद पंजाब के लिए बहुत कीमती हो गई है। पंजाब के पास अब किसी अन्य राज्य को देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है। हरियाणा ने 6 अप्रैल को पंजाब से अनुरोध किया कि उन्हें पीने के लिए पानी चाहिए। पंजाब ने बड़ा दिल दिखाया और हरियाणा को 4,000 क्यूसेक पानी दिया क्योंकि हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया है कि किसी भी प्यासे व्यक्ति को पानी देना बहुत बड़ा पुण्य है। हरियाणा की आबादी 3 करोड़ है और उसे पीने और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए केवल 1,700 क्यूसेक पानी की जरूरत है इसलिए भाजपा ने असंवैधानिक और अवैध तरीके से जबरन बीबीएमबी की बैठक बुलाई और प्रस्ताव पारित किया कि पंजाब को अपने हिस्से का पानी हरियाणा को देना होगा।

यह हमें स्वीकार्य नहीं है.

अतः यह सदन आज सर्वसम्मति से संकल्प लेता है कि:

1. पंजाब सरकार अपने हिस्से का एक भी बूंद पानी हरियाणा को नहीं देगी। हरियाणा को पीने के लिए जो 4000 क्यूसेक पानी दिया जा रहा है, वह मानवता के नाते जारी रहेगा – लेकिन इससे एक बूंद भी ज्यादा नहीं दी जाएगी।

2. यह सदन भारतीय जनता पार्टी द्वारा बीबीएमबी की बैठक अवैध एवं असंवैधानिक रूप से आयोजित करने की कड़ी निंदा करता है।

3. वर्तमान में बीबीएमबी केन्द्र की भाजपा सरकार की कठपुतली मात्र बनकर रह गई है। बीबीएमबी की बैठकों में न तो पंजाब की बात सुनी जा रही है और न ही पंजाब के अधिकारों का ख्याल रखा जा रहा है। इसलिए बीबीएमबी का पुनर्गठन किया जाए ताकि पंजाब के अधिकारों की रक्षा हो सके।

4. सतलुज, रावी और ब्यास नदियां केवल पंजाब से होकर गुजरती हैं। फिर इनका पानी दूसरे राज्यों को किस आधार पर दिया जा रहा है? 1981 में जब इन नदियों के पानी के बंटवारे का समझौता राज्यों के बीच हुआ था, तो समझौते में नदियों में जितना पानी लिखा गया था और राज्यों के बीच जितना पानी बांटा गया था, वह इन नदियों में अब उपलब्ध पानी से कहीं ज्यादा था। इस कारण इन नदियों के पानी के बंटवारे के लिए नया समझौता किया जाना चाहिए।

5. बीबीएमबी की किसी भी बैठक को बुलाने के लिए कानून में प्रावधान है कि प्रत्येक प्रकार की बैठक के लिए कम से कम दिनों का नोटिस देना आवश्यक है। बीबीएमबी इस कानून का पालन नहीं करता है तथा रात्रि में अवैध बैठकें आयोजित करता है। यह सदन बीबीएमबी को इस संबंध में निर्धारित कानून का पालन करने का निर्देश देता है।

6. किस राज्य को कितना पानी मिलेगा यह 1981 की संधि में स्पष्ट लिखा है, बीबीएमबी को इसे बदलने का कोई अधिकार नहीं है। अगर बीबीएमबी सिर्फ बैठक बुलाकर एक राज्य के हिस्से का पानी दूसरे राज्य को दे देता है तो बीबीएमबी के ऐसे फैसले अवैध और असंवैधानिक हैं। बीबीएमबी को ऐसे अवैध फैसले लेने से बचना चाहिए।

7. यह सदन बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 को भी पंजाब के अधिकारों पर हमला मानता है। यह कानून केंद्र सरकार को राज्यों की नदियों और बांधों पर सीधे नियंत्रण करने का पूरा अधिकार देता है, भले ही बांध पूरी तरह से राज्य की सीमा के भीतर ही क्यों न हो। यह भारत के संघीय ढांचे के खिलाफ है और सीधे तौर पर पंजाब जैसे राज्यों के अपने पानी पर संप्रभु अधिकार को कमजोर करता है। इसलिए यह सदन केंद्र सरकार से मांग करता है कि बांध सुरक्षा अधिनियम को तुरंत निरस्त किया जाए और पंजाब सरकार इस अधिनियम को पूरी तरह से खारिज करती है।”

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