पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने बुधवार को 2016 के बेअदबी मामले में दिल्ली के महरौली से आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव की सजा निलंबित कर दी।
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने बुधवार को 2016 के ईशनिंदा मामले में दिल्ली के महरौली से आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव की सजा निलंबित कर दी। 29 नवंबर को मालेरकोटला अदालत ने यादव को दो साल कैद की सजा सुनाई थी।
आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश परमिंदर सिंह ग्रेवाल की अदालत ने दोषी करार दिया है। अब न्यायमूर्ति महाबीर सिंह सिंधु की अध्यक्षता वाली हाईकोर्ट की पीठ ने निचली अदालत के साथ-साथ जिला एवं सत्र अदालत से भी रिकॉर्ड मांगा है।