अल्पसंख्यक समुदाय के एक नाबालिग लड़के और एक लड़की के भाग जाने के बाद पांवटा साहिब के माजरा क्षेत्र में व्याप्त सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए सिरमौर के उपायुक्त सिरमौर ने शुक्रवार देर रात माजरा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में निषेधाज्ञा जारी कर दी।
निर्देशों के अनुसार, माजरा, मालियों, फतेहपुर, मिस्सरवाला और माजरा जैसे क्षेत्रों को संवेदनशील के रूप में पहचाना गया है, क्योंकि कीरतपुर क्षेत्र में गुस्साई भीड़ एकत्र हो गई थी और विरोध प्रदर्शन की धमकी दी थी।
चूंकि इससे सांप्रदायिक रंग लेकर कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती थी, इसलिए जिला मजिस्ट्रेट प्रियंका ने बिना अनुमति के सार्वजनिक रूप से पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया।
इसके अलावा लाठी, खंजर, तलवार, कुल्हाड़ी, फावड़े आदि घातक हथियार ले जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। भूख हड़ताल सहित सार्वजनिक रैली, जुलूस या प्रदर्शन करने और नारेबाजी करने पर भी रोक लगा दी गई है। आदेशों का उल्लंघन करने वालों को बीएनएसएस की धारा 233 के अनुसार दंडित किया जाएगा।