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बिल्डर-खरीदारों के साथ धोखाधड़ी : ईडी ने संदीप यादव और अरविंद वालिया को किया गिरफ्तार

Builder-buyers fraud: ED arrests Sandeep Yadav and Arvind Walia

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रामप्रस्थ ग्रुप के डायरेक्टर और प्रमोटर संदीप यादव और अरविंद वालिया को गिरफ्तार किया है। उनकी गिरफ्तारी बिल्डर और खरीदारों से 1,100 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में हुई है।

प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में रामप्रस्थ प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (आरपीडीपीएल) के डायरेक्टर और प्रमोटर संदीप यादव और अरविंद वालिया के दिल्ली तथा गुरुग्राम स्थित तीन ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस कार्रवाई के बाद ईडी ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि रामप्रस्थ प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने प्रोजेक्ट एज, प्रोजेक्ट स्काईज, प्रोजेक्ट राइज और रामप्रस्थ सिटी (प्लॉटेड कॉलोनी प्रोजेक्ट) जैसी विभिन्न परियोजनाओं के लिए 2,000 से अधिक होमबायर्स से लगभग 1,100 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है और 15-20 साल बीत जाने के बाद भी फ्लैटों या प्लॉटों का कब्जा नहीं दिया गया है।

इससे पहले, 11 जुलाई 2025 को ईडी ने आरपीडीपीएल और इसकी समूह कंपनियों की 681.54 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था। आरोप है कि कंपनी ने हजारों घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी की और कई साल बीतने के बावजूद न तो फ्लैट और न ही प्लॉट का कब्जा दिया।

ईडी ने दिल्ली और हरियाणा पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज कई प्राथमिकियों (एफआईआर) के आधार पर जांच शुरू की। इन शिकायतों में कहा गया कि आरपीडीपीएल और इसके प्रमोटर अरविंद वालिया और संदीप यादव ने खरीदारों से पैसे तो ले लिए, लेकिन वादे के मुताबिक न तो फ्लैट और न ही प्लॉट सौंपे।

इसी के चलते ईडी ने 11 जुलाई को कंपनी की अचल संपत्तियों को कुर्क किया था, जिनमें गुरुग्राम के सेक्टर 37डी, 92 और 95 में फैली करीब 226 एकड़ की दो कॉलोनियां और गांव बसई, गदौली कलां, हयातपुर और वाजीरपुर में मौजूद लगभग 1,700 एकड़ जमीन शामिल है।

फिलहाल इस मामले में आगे की जांच जारी है।

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