March 30, 2025
Punjab

मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने पंजाब क्रशर यूनिट्स विनियमन अधिनियम 2025 को लागू करने को मंजूरी दी

Punjab CM Bhagwant Mann announce 300 units of free electricity for residents of the state. Tribune photo

पंजाब सरकार ने एक कदम आगे बढ़कर अवैध खनन रोकने के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया

 मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने पंजाब क्रशर यूनिट्स विनियमन अधिनियम 2025 को लागू करने को मंजूरी दी

चंडीगढ़, 26 मार्च, 2025: राज्य में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए ऐतिहासिक फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने बुधवार को पंजाब खनन विनियमन अधिनियम, 2025 को मंजूरी दे दी।

क्रशर यूनिट्स अधिनियम 2025.

इस आशय का निर्णय यहां मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। 

कैबिनेट ने राज्य विधानसभा के चालू सत्र में इस अधिनियम को लाने की मंजूरी दे दी है। इससे रेत और बजरी के प्रसंस्करण में लगे क्रशर इकाइयों और स्क्रीनिंग प्लांटों की गतिविधियों को विनियमित करने में विभाग को मजबूती मिलेगी। इससे राज्य में वैध खनन को बढ़ावा देकर राज्य में अवैध खनन कार्यों को रोकने में मदद मिलेगी।

*भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में संशोधन करने की सहमति दी गई*

कैबिनेट ने राज्य में व्यापार-अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में संशोधन करने की भी सहमति दी। इस संशोधन का उद्देश्य पंजाब में व्यापार लागत को कम करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इसमें यह प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति ने पहले ही ऋण पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान कर दिया है और बाद में बंधक संपत्ति में कोई बदलाव किए बिना इसे किसी अन्य बैंक या वित्तीय संस्थान में स्थानांतरित कर देता है, तो कोई अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क नहीं लिया जाएगा – जब तक कि नया ऋण राशि पिछली राशि से अधिक न हो, ऐसी स्थिति में शुल्क केवल अतिरिक्त राशि पर ही लगाया जाएगा।

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