चंडीगढ़ के राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड को शहर के एक निवासी को फ्लैट के निर्माण की घटिया गुणवत्ता के लिए 1 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। आयोग ने सीएचबी को फ्लैट का कब्जा देने में देरी की अवधि के लिए उसके द्वारा जमा की गई राशि पर 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने का भी निर्देश दिया है।
शहर निवासी विनय कुमार श्रीवास्तव ने जिला फोरम के 26 मई 2023 के आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत फोरम ने हाउसिंग बोर्ड के खिलाफ दायर उनकी शिकायत को खारिज कर दिया था।
विनय कुमार ने वकील नीरज पाल शर्मा के माध्यम से दायर अपील में कहा कि उन्होंने चंडीगढ़ के सेक्टर 51-ए में हाउसिंग बोर्ड द्वारा जारी ग्रुप हाउसिंग स्कीम के लिए आवेदन किया था। इस स्कीम में उन्हें एक फ्लैट आवंटित किया गया था, जिसकी कीमत 71 लाख रुपये थी। फ्लैट का कब्जा 36 महीने के भीतर यानी 10 जून 2019 को दिया जाना था, लेकिन उन्हें आवंटन पत्र 17 दिसंबर 2019 को मिला।
उन्होंने 23 जनवरी, 2020 को कब्जा लिया। उन्होंने कहा कि कब्जा लेने के बाद वह यह देखकर हैरान रह गए कि फ्लैट निर्माण में कई खामियां थीं। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने बोर्ड को इस बारे में बताया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
आवंटियों को कब्जा सौंपने के लिए किसी समय सीमा की बात से इनकार करते हुए बोर्ड ने दलील दी कि निर्माण में देरी उन स्थितियों के कारण हुई जो उनके नियंत्रण से बाहर थीं।
दलीलें सुनने के बाद राज्य आयोग ने कहा कि निचले आयोग ने गलत तरीके से यह माना था कि बोर्ड की ओर से सेवा में कोई कमी या अनुचित व्यापार व्यवहार नहीं किया गया था।
आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा रिकार्ड में पेश की गई तस्वीरें न केवल विपक्षी पक्ष द्वारा इस्तेमाल की गई सामग्री के बारे में बहुत कुछ बताती हैं, बल्कि निर्माण में खामियों को भी दर्शाती हैं, जिससे इमारत की मजबूती से समझौता हो रहा है।
इसे देखते हुए आयोग ने सीएचबी को आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता द्वारा जमा की गई राशि पर 10 जून, 2019 से 23 जनवरी, 2020 तक 9% ब्याज दर पर मुआवजा देने का निर्देश दिया। इसने बोर्ड को शिकायतकर्ता को फ्लैट के खराब निर्माण के लिए 1 लाख रुपये का मुआवजा और मुकदमे की लागत के रूप में 30,000 रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया।