केंद्र सरकार के ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत क्षतिग्रस्त/फटे राष्ट्रीय ध्वज का उचित निपटान सुनिश्चित करने के लिए, चंडीगढ़ नगर निगम ने पूरे शहर में अपने सभी सामुदायिक केंद्रों में संग्रह केंद्र स्थापित किए हैं, जहाँ नागरिक क्षतिग्रस्त या फटे राष्ट्रीय ध्वज को जमा कर सकते हैं। संग्रह केंद्र 21 अगस्त, 2024 तक चालू रहेंगे।
नगर निगम आयुक्त सुश्री अनिंदिता मित्रा, आईएएस ने सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया कि यदि कोई राष्ट्रीय ध्वज गंदा, विकृत या क्षतिग्रस्त पाया जाता है, तो उसे पास के सामुदायिक केंद्र में जमा किया जाना चाहिए। इसके बाद, गंदे, विकृत, क्षतिग्रस्त या टूटे हुए राष्ट्रीय ध्वज का निपटान गृह मंत्रालय द्वारा भारतीय ध्वज संहिता 2002 की धारा-V (दुरुपयोग) के तहत जारी निर्देशों और राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 (संशोधित) के अनुसार किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि निगम तिरंगे को बहुत महत्व देता है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देश दिया कि जब कोई झंडा क्षतिग्रस्त हो जाए या गंदा हो जाए तो उसे फेंका न जाए या लापरवाही से निपटाया न जाए, बल्कि ध्वज संहिता के नियमों के अनुसार ध्वज से जुड़ी गरिमा के साथ उसका निपटान किया जाए।
उन्होंने शहर के नागरिकों से अपील की कि यदि वे सार्वजनिक स्थानों पर क्षतिग्रस्त या फटी हुई स्थिति में राष्ट्रीय ध्वज पाएं तो उन्हें 21 अगस्त, 2024 तक अपने सामुदायिक केंद्रों के निकट स्थित संग्रह केंद्रों में जमा करा दें।
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