N1Live Chandigarh चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा अधिसूचित सार्वजनिक सेवा वितरण में परिवर्तन
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चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा अधिसूचित सार्वजनिक सेवा वितरण में परिवर्तन

चंडीगढ़  :   यूटी प्रशासन ने आज सेवा के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक सेवाओं, नामित अधिकारियों, प्रथम अपीलीय अधिकारियों, द्वितीय अपीलीय अधिकारियों और निर्धारित समय सीमा में बदलाव को अधिसूचित किया।

अधिसूचना के अनुसार डीसी कार्यालय की राजस्व शाखा द्वारा आय प्रमाण पत्र 30 दिन में उपलब्ध कराना होगा। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एसडीएम हैं, जबकि द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी डीसी हैं।

डीसी के उप पंजीयक कार्यालय में भारतीय पंजीयन अधिनियम-1908 के तहत दस्तावेजों/लिखतों का पंजीयन एक दिन में करना होगा। उप-पंजीयक नामित अधिकारी है, जबकि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी रजिस्ट्रार है और दूसरा अपीलीय प्राधिकारी पंजीकरण महानिरीक्षक है।

श्रम विभाग में अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार नियोजन एवं सेवा शर्त अधिनियम, 1979 के अन्तर्गत प्रवासी श्रमिकों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों का पंजीयन 30 दिवस में किया जाना है। नामित अधिकारी श्रम आयुक्त है, प्रथम अपीलीय सचिव, श्रम है, और दूसरा अपीलीय यूटी सलाहकार है।

अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार नियोजन एवं सेवा शर्त अधिनियम, 1979 के अन्तर्गत प्रवासी श्रमिकों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों के पंजीयन में संशोधन श्रम विभाग में 21 दिन में किया जाना है। श्रम आयुक्त नामित अधिकारी है, जबकि सचिव, श्रम, प्रथम अपीलीय है और यूटी सलाहकार द्वितीय अपीलीय है।

पंजाब शॉप एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1958 के तहत दुकान और व्यवसायिक प्रतिष्ठान का रजिस्ट्रेशन श्रम विभाग द्वारा एक दिन में किया जाना अनिवार्य है। नामित अधिकारी श्रम निरीक्षक होता है, प्रथम अपीलीय सहायक श्रम आयुक्त होता है और दूसरा अपीलीय श्रम आयुक्त होता है।

आबकारी एवं कराधान विभाग को 30 दिनों में ब्रांड और लेबल का पंजीकरण कराना होगा। नामित अधिकारी कलेक्टर है। प्रथम अपीलीय आबकारी एवं कराधान आयुक्त हैं, जबकि द्वितीय अपीलीय सचिव, आबकारी एवं कराधान हैं।

आबकारी सत्यापन प्रमाण पत्र आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा पांच दिनों में जारी किया जाना है। आबकारी एवं कराधान निरीक्षक नामित अधिकारी है, जबकि प्रथम अपीलीय आबकारी एवं कराधान अधिकारी है और द्वितीय अपीलीय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त है।

सेवाओं के वितरण के लिए निर्धारित समय सीमा सभी आवश्यक दस्तावेजों/कागजातों के साथ आवेदन की तारीख से शुरू होगी, सभी तरह से सही और पूर्ण।

पंजाब सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011, और सेवा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2014 के कार्यान्वयन के संबंध में, सभी उद्देश्यों के लिए, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तक विस्तारित, विभाग के प्रमुख या उनके नामित व्यक्ति होंगे नोडल अधिकारी जिनकी सेवाएं अधिनियम के तहत अधिसूचित हैं।

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