हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कहा कि हरियाणा मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण के वर्गीकरण के निर्णय को पहले ही मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय आज से प्रभावी है।
मुख्यमंत्री बुधवार को 15वीं विधानसभा के प्रथम सत्र के दौरान सदन में विपक्षी सदस्यों द्वारा इस संबंध में उठाए गए प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण के वर्गीकरण का आदेश मुख्य सचिव की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, ताकि सभी संबंधित व्यक्तियों को यह जानकारी समय पर मिल सके और वे इसका लाभ उठा सकें।