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सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ‘मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना’ समेत कई योजनाओं को दी मंजूरी

CM Sukhwinder Singh Sukhu approved many schemes including 'Mukhyamantri Sukh Shiksha Yojana'

शिमला, 25 अगस्त । हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू रविवार को मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल हुए। बैठक में उन्होंने ‘मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना’ समेत कई योजनाओं को लागू करने की मंजूरी दी।

‘मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना’ का उद्देश्य विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और दिव्यांग अभिभावकों को अपने बच्चों का पालन-पोषण और शिक्षा प्रदान करने में सहयोग प्रदान करना है। इसके अंतर्गत पात्र बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रतिमाह एक हजार रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा।

इसके साथ ही स्नातक, स्नातकोत्तर और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस और छात्रावास व्यय के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक में ‘राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना-2023’ के तहत ई-टैक्सियों की खरीद के लिए 10 प्रतिशत मार्जिन मनी जमा कराने और बैंक द्वारा ऋण की किश्त के वितरण के उपरांत तीन माह के भीतर 50 प्रतिशत उपदान प्रदान करने को भी मंजूरी दी गई।

इस योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए यूको बैंक को ऋण स्वीकृति के लिए नोडल बैंक नामित किया गया है और हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक और कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक को प्रैफर्ड बैंक के रूप में नामित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 7.9 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा।

बैठक में कांगड़ा जिला के देहरा में जल शक्ति विभाग का नया सर्कल खोलने और इसके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों को भरने की भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा, ऊना जिला के हरोली विधानसभा क्षेत्र के खड्ड में एक नया जल शक्ति विभाग का एक नया उप-मंडल और अनुभाग स्थापित कर आवश्यक पदों पर भर्ती भी की जाएगी। हरोली क्षेत्र के खड्ड में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग का एक नया उप-मंडल खोलने और आवश्यक पदों को भरने की भी स्वीकृति दी गई है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के दौरान नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी में पहले से दाखिल बच्चों के लिए आयु में 6 माह की छूट को स्वीकृति दी है। इससे उन्हें पहली कक्षा तक अगली उच्च कक्षाओं में दाखिले की अनुमति मिल सकेगी।

मंत्रिमंडल ने इंस्पेक्टर, जेल अधिकारियों और हिमाचल प्रदेश सचिवालय के सुरक्षा गार्डों के लिए परिवहन निगम की बसों में रियायती यात्रा के मासिक शुल्क को 110 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह करने को स्वीकृति प्रदान की है।

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