हरियाणा सरकार ने विभिन्न विभागों/बोर्डों/निगमों द्वारा आउटसोर्सिंग नीति के भाग-2 के अंतर्गत एकमुश्त आधार पर नियोजित कर्मचारियों की अनुबंध अवधि को 30 जून, 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। लेकिन इसके लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा 25 मार्च, 2025 को जारी ज्ञापन में उल्लिखित शर्तों को पूरा करना होगा।
इस आशय का पत्र मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी कर दिया गया है।
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 28 फरवरी, 2025 को जारी निर्देशों के तहत स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत पार्ट-2 कर्मचारियों की संविदा अवधि 1 जनवरी, 2025 से 31 मार्च, 2025 (3 माह) तक बढ़ाने का निर्णय लिया था।