April 29, 2026
National

दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका पर अरविंद केजरीवाल को जारी किया नोटिस

Delhi High Court issues notice to Arvind Kejriwal on ED’s plea

29 अप्रैल । दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को ईडी के समन से जुड़े मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी।

दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने समन की अवहेलना मामले में ‘आप’ प्रमुख अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया। बुधवार को मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका पर अरविंद केजरीवाल को नोटस जारी किया।

ईडी ने केजरीवाल पर पूछताछ के लिए जारी समन की अवहेलना का आरोप लगाते हुए राऊज एवेन्यू कोर्ट में शिकायत दायर की थी। हालांकि, निचली अदालत ने केजरीवाल को बरी कर दिया था। अदालत ने माना था कि उपलब्ध सबूत उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। यह फैसला अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने सुनाया था। इसी फैसले को ईडी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

ईडी का आरोप था कि केजरीवाल ने अलग-अलग तारीखों पर जारी पांच समन के बावजूद एजेंसी के सामने पेशी नहीं दी। एजेंसी का कहना था कि एक उच्च पद पर बैठे व्यक्ति की ओर से समन की अवहेलना गलत उदाहरण पेश करती है, इसलिए इस मामले में कार्रवाई जरूरी है। इसमें यह भी आरोप लगाया गया था कि केजरीवाल ने बेतुके बहाने बनाए और जान-बूझकर जांच में शामिल न होने के लिए आधार तैयार किए।

वहीं, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई मामले में भी बुधवार को सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने कुछ प्रतिवादियों की ओर से जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर मामले की सुनवाई को 4 मई तक टाल दिया।

जस्टिस शर्मा ने कहा कि कुछ प्रतिवादियों ने अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। इसे शनिवार तक पूरा कर लिया जाए। सोमवार से इस मामले की सुनवाई शुरू होगी। उन्होंने कहा, “हम (ट्रायल कोर्ट का) रिकॉर्ड मंगवाएंगे और सोमवार से सुनवाई शुरू करेंगे।”

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