गुरूग्राम, 22 मार्च न्यायिक दंडाधिकारी विवेक सिंह की अदालत ने चेक बाउंस मामले में एक रेडियोलॉजिस्ट को छह माह कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन्हें पीड़िता को 15 लाख रुपये देने को भी कहा.
पीड़ित राजपाल सिंह की वकील अंजू रावत नेगी के अनुसार, डॉ. राजबीर ने फरवरी 2016 में उनके मुवक्किल से उनके बच्चों की शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये उधार लिए थे। डॉ. राजबीर ने राजपाल को 10 लाख रुपये का चेक दिया था। जब राजपाल ने चेक को क्लीयरेंस के लिए अपने बैंक खाते में लगाया तो वह बाउंस हो गया।