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अन्य राज्यों से बिना लाइसेंस के खाद्य उत्पादों पर शुल्क लगाया जाएगा: एपीएमसी, सिरमौर

Duty to be imposed on unlicensed food products from other states: APMC, Sirmaur

नाहन, 29 जून कृषि उपज मंडी समिति (एपीएमसी), सिरमौर ने बिना लाइसेंस के अन्य राज्यों से आने वाले दूध, चिकन और अंडे जैसे खाद्य उत्पादों पर मंडी शुल्क लगाने का निर्णय लिया है।
इस निर्णय को लागू करने तथा नए राजस्व स्रोतों की पहचान करने के लिए एक टास्क फोर्स समिति का गठन किया गया है। यह घोषणा एपीएमसी सिरमौर के अध्यक्ष सीता राम शर्मा ने गुरुवार को एक बैठक में की।

उन्होंने कहा कि लहसुन, डेयरी उत्पाद, चिकन और अंडे बिना लाइसेंस के अन्य राज्यों से जिले में लाए जा रहे हैं।

नियमों के अनुसार, अब बिना लाइसेंस के इन उत्पादों को लाने वालों से मंडी शुल्क वसूला जाएगा। शर्मा ने हर साल हरिपुर, टोहाना और धौला कुआं में अस्थायी धान और गेहूं खरीद केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये केंद्र स्थानीय किसानों को बेहतर विपणन सुविधाएं प्रदान करते हैं और धौला कुआं में खरीद केंद्र के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी।

इसके अलावा पांवटा साहिब मंडी परिसर में सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव और सफाई के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। किसानों और बागवानों के लिए पुराने विश्राम गृह के स्थान पर नए भवन के निर्माण की योजना पर भी चर्चा की गई। बैठक के दौरान कूड़ा निस्तारण क्षमता बढ़ाने और मंडी परिसर में कैंटीन स्थापित करने पर भी चर्चा की गई।

समिति के सदस्यों ने बताया कि शिलाई क्षेत्र में सब्जी मंडी के लिए उपयुक्त स्थान तलाशने के प्रयास चल रहे हैं तथा ददाहू सब्जी मंडी में अतिक्रमण हटाया जाएगा। उन्होंने बताया कि पांवटा साहिब मंडी परिसर में दुकानों की नीलामी प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी तथा उचित स्थानों पर सब्जी संग्रहण केंद्र खोले जाएंगे।

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