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सीमा पार हेरोइन तस्करी मामले में ईडी ने आरोपपत्र दाखिल किया

ED files chargesheet in cross-border heroin smuggling case

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जालंधर ने अमृतसर के अटारी चेक प्वाइंट पर जब्त की गई 584 किलोग्राम हेरोइन के मामले में पाकिस्तानी और अफगान नागरिकों सहित 18 आरोपी संस्थाओं और व्यक्तियों के खिलाफ मोहाली की एक विशेष अदालत में आरोपपत्र दायर किया है। पंजाब पुलिस और एनआईए द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की गई थी। जांच में पता चला कि 890 किलोग्राम हेरोइन और 52 किलोग्राम मिश्रित नशीले पदार्थों को आयातित नमक की बोरियों में छिपाकर अटारी स्थित सीमा शुल्क चौकी के रास्ते पाकिस्तान से तस्करी की गई थी।

साहिल, शोएब नूर और आमिर नूर (पाकिस्तान और अफगानिस्तान के षड्यंत्रकारी) ने इन गुप्त नशीले पदार्थों का निर्यात किया और अवैध हवाला चैनलों के माध्यम से भारत में धन का प्रवाह किया। उनके सहयोगी ने स्थानीय ऑपरेटरों से हवाला का धन एकत्र किया, उसे अपने बैंक खातों में जमा किया और बाद में भारतीय संस्थाओं के खातों में स्थानांतरित कर दिया, जिनका उपयोग भारतीय सीमा शुल्क, बंदरगाह शुल्क का भुगतान करने और पाकिस्तानी निर्यातकों को औपचारिक रूप से भुगतान वापस भेजने के लिए किया गया।

नशीले पदार्थों के नियमित व्यापारी रणजीत सिंह और इकबाल सिंह ने आगे वितरण के लिए ड्रग्स प्राप्त किए। जांच में आगे पता चला कि जब्त की गई खेप इस तरह की छठी खेप थी। इससे पहले जब्त की गई खेपों का कुल वजन 358 किलोग्राम था, जिसे आरोपियों ने 8.6 करोड़ रुपये में बेचा था, जिसका कुछ हिस्सा हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से दुबई भेजा गया था।

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