N1Live National नवी मुंबई में सीजेआई का अपमान करने वाले एआई-जनित वीडियो पर एफआईआर, खारघर पुलिस ने शुरू की जांच
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नवी मुंबई में सीजेआई का अपमान करने वाले एआई-जनित वीडियो पर एफआईआर, खारघर पुलिस ने शुरू की जांच

FIR lodged in Navi Mumbai over AI-generated video insulting CJI, Kharghar police launch probe

खारघर पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर देश के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई का अपमान करने वाले एआई-जनित वीडियो को लेकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद पुलिस ने ‘किक्की सिंह’ नामक सोशल मीडिया अकाउंट धारक और इस वीडियो को बनाने, संपादित करने, पोस्ट करने तथा साझा करने में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार, आरोपी द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर साझा किया गया यह वीडियो एआई तकनीक से तैयार किया गया था, जिसमें मुख्य न्यायाधीश का अपमानजनक चित्रण किया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने संबंधित वीडियो बरामद कर लिया है और सोशल मीडिया कंपनी को ई-मेल भेजकर वीडियो को तत्काल हटाने की मांग की है।

शिकायतकर्ता ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आरोपी ने यह वीडियो न केवल मुख्य न्यायाधीश, बल्कि अनुसूचित जाति समुदाय के एक वरिष्ठ न्यायाधीश के प्रति घृणा, नफरत और हीन भावना फैलाने के इरादे से बनाया और साझा किया। उनका कहना है कि इस कृत्य से समाज में वैमनस्य और सामाजिक एकता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि इस वीडियो से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं।

खारघर पुलिस ने मामले में अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि वीडियो बनाने, एडिट करने, पोस्ट करने और इस पर प्रतिक्रियाओं या इमोजी के माध्यम से प्रोत्साहन देने वाले सभी व्यक्तियों की भूमिका की जांच की जा रही है। फिलहाल, पुलिस ने तकनीकी टीम की मदद से वीडियो का स्रोत और संबंधित डिजिटल साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मामले की जांच जारी है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई बीआर गवई से दुर्व्यवहार करने वाले वकील राकेश किशोर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) ने गुरुवार को सख्त कार्रवाई की। एसोसिएशन की कार्यकारिणी समिति ने राकेश किशोर के टेंपरेरी रजिस्ट्रेशन को रद्द करने के साथ ही उनका प्रवेश पास (एंट्री कार्ड) भी निरस्त कर दिया।

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