February 5, 2025
Haryana

हरियाणा के पूर्व मंत्री की ईवीएम सत्यापन संबंधी याचिका सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष जाएगी

Former Haryana minister’s petition regarding EVM verification will go before a bench headed by CJI

हरियाणा के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल की याचिका, जिसमें ईवीएम के चार घटकों की मूल जली हुई मेमोरी/माइक्रो-कंट्रोलर के सत्यापन के लिए नीति बनाने हेतु चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है, पर अब भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई करेगी।

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने शुक्रवार को जब मामला सुनवाई के लिए उनके समक्ष आया तो कहा, “यह मामला मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष जा सकता है।”

दिलचस्प बात यह है कि मुख्य न्यायाधीश ने 20 दिसंबर को कहा था कि इस याचिका पर न्यायमूर्ति दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ को सुनवाई करनी चाहिए, क्योंकि इस मुद्दे पर पहले भी एक याचिका पर सुनवाई हो चुकी है।

न्यायमूर्ति दत्ता सीजेआई खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ में भी थे, जिसने 26 अप्रैल, 2024 को ईवीएम मुद्दे पर फैसला सुनाया था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की चार इकाइयाँ हैं: कंट्रोल यूनिट, बैलट यूनिट, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) और सिंबल लोडिंग यूनिट।

पांच बार विधायक रहे दलाल और हाल ही में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार लखन कुमार सिंगला ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत संघ मामले में शीर्ष अदालत के 26 अप्रैल के फैसले का अनुपालन करने की मांग की है।

इससे पहले, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अगुवाई वाली पीठ ने पिछले साल 13 दिसंबर को कहा था कि मामला उस पीठ (सीजेआई खन्ना की) के पास जाना चाहिए जिसने मतपत्रों को फिर से लागू करने की मांग को खारिज कर दिया था।

न्यायमूर्ति खन्ना और न्यायमूर्ति दत्ता की पीठ ने ही 26 अप्रैल को मतपत्र प्रणाली की वापसी या ईवीएम के माध्यम से डाले गए मतों का वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) पर्चियों से 100 प्रतिशत क्रॉस-सत्यापन करने की मांग वाली जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया था, साथ ही उसने वर्तमान ईवीएम प्रणाली को मजबूत करने के लिए चुनाव आयोग को कुछ निर्देश भी जारी किए थे।

हालांकि, इसने दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले असंतुष्ट असफल उम्मीदवारों के लिए एक रास्ता खोल दिया था, जिसमें उन्हें चुनाव आयोग को शुल्क का भुगतान करके लिखित अनुरोध करके प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पांच प्रतिशत ईवीएम में लगे माइक्रोकंट्रोलर चिप्स के सत्यापन की अनुमति दी गई थी।

इसने अनिवार्य किया था कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पांच प्रतिशत ईवीएम का सत्यापन ईवीएम निर्माताओं के इंजीनियरों द्वारा किया जाएगा।

हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ऐसी कोई नीति जारी करने में विफल रहा, जिससे बर्न मेमोरी सत्यापन की प्रक्रिया अस्पष्ट रह गई।

दलाल और सिंगला ने अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में दूसरे सबसे अधिक वोट हासिल किए और उन्होंने चुनाव आयोग को ईवीएम के चार घटकों की मूल “बर्न मेमोरी” या माइक्रोकंट्रोलर की जांच के लिए एक प्रोटोकॉल लागू करने का निर्देश देने की मांग की।

याचिकाकर्ताओं – जिन्होंने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष परिणामों को चुनौती देते हुए अलग-अलग चुनाव याचिकाएं दायर की हैं – ने सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह किया है कि वह चुनाव आयोग को आठ सप्ताह के भीतर सत्यापन कार्य पूरा करने का निर्देश दे।

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