ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण (जीएमएडीए) ने आज जिले के छह गांवों में 502 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए एक अधिसूचना जारी की। दुराली, सनेटा, नानोमाजरा, संभलकी, मानकमाजरा और सोहाना गांवों की भूमि को वाणिज्यिक सेक्टर 87 के विस्तार और सेक्टर 101 और 103 में स्थापित किए जाने वाले औद्योगिक पार्कों के लिए अधिग्रहित किया जा रहा है
अधिसूचना के अनुसार, सेक्टर 87 में वाणिज्यिक क्षेत्र के विस्तार के लिए मानक माजरा में 19.6 एकड़, नानूमाजरा में 116.9 एकड़, सोहाना में 65 एकड़ और संभलकी में एक कनाल भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इसी प्रकार, सेक्टर 101 में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए दुराली गांव में 129 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। सेक्टर 103 में औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए दुराली गांव में 141.8 एकड़ और सनेटा गांव में 29.8 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।
यह भूमि भूस्वामियों से पुरानी भूमि संचय नीति के तहत अधिग्रहित की जा रही है, जिसमें किसानों को भूमि और भूखंडों के लिए भुगतान प्राप्त करने का विकल्प दिया जाता था। जीएमएडीए ने इन गांवों में भूमि अधिग्रहण के लिए पहले ही सामाजिक प्रभाव आकलन कर लिया है। एक विशेषज्ञ समूह ने भी अपनी स्वीकृति देते हुए कहा है कि भूमि अधिग्रहण से किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि, दुराली गांव में भूमि अधिग्रहण के दौरान प्रमुख स्थानों पर किसानों को भूमि सहभागिता में भागीदार न बनाने का मामला अदालत में विचाराधीन है।
इस बीच, जीएमएडीए ने भूमि अधिग्रहण की अंतिम प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिसूचना जारी होने के 60 दिनों के भीतर किसानों से आपत्तियां मांगी गई हैं, जिसके बाद भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा किया जाएगा। अधिसूचना जारी करके जीएमएडीए ने क्षेत्र के भूमि क्रमांक प्रकाशित किए हैं। प्राधिकरण ने भूमि की खरीद-बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अब से कोई भी किसान अपनी भूमि की बिक्री या खरीद के लिए पंजीकरण नहीं करा सकेगा।


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