दुर्घटना पीड़ितों के इलाज के लिए कैशलेस सुविधा से भिवानी में ऐसे पीड़ितों को मदद मिल रही है। जिला पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से पिछले दो दिनों में सड़क दुर्घटना में घायल तीन लोगों की मदद की है, जिन्हें तुरंत सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उन्हें सरकार की कैशलेस सुविधा के तहत उपचार दिया गया।
योजना के अंतर्गत हाल के मामले 4 फरवरी: सदर भिवानी थाना क्षेत्र में ट्रक व रिट्ज कार में टक्कर हो गई। जिला पुलिस, ईआरवी-112 व स्वास्थ्य विभाग की एंबुलेंस ने ट्रक चालक व रिट्ज कार चालक को तुरंत सिविल अस्पताल पहुंचाया।
5 फरवरी: एक मोटरसाइकिल सवार ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। पुलिस, ईआरवी-112 और एंबुलेंस ने घायल मोटरसाइकिल सवार को सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां कैशलेस स्कीम के तहत इलाज शुरू किया गया।
एसपी नितीश अग्रवाल ने सभी थाना व चौकी प्रभारियों, डायल 112 ईआरवी टीम, राइडर्स व पीसीआर यूनिट को निर्देश दिए हैं कि सड़क दुर्घटना की सूचना मिलने पर बिना देरी किए घटनास्थल पर पहुंचें। साथ ही पीड़ितों को नजदीकी सूचीबद्ध अस्पताल में पहुंचाने का भी निर्देश दिया है।
पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने मात्र छह घंटे के भीतर दस्तावेज़ीकरण प्रक्रिया पूरी कर ली, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि तीनों पीड़ितों को सरकार द्वारा प्रदान की गई कैशलेस उपचार योजना का लाभ मिले।
भिवानी के पुलिस अधीक्षक (एसपी) नितीश अग्रवाल ने कहा कि इस पहल का प्राथमिक लक्ष्य समय पर और प्रभावी चिकित्सा देखभाल प्रदान करना है, विशेषकर उस महत्वपूर्ण समय के दौरान, जब जीवन बचाने की संभावना सबसे अधिक होती है।
इस पायलट परियोजना में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए), पुलिस, अस्पताल, राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (एसएचए) और अन्य हितधारक शामिल थे। एसपी ने आगे बताया कि सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को दुर्घटना की तारीख से अधिकतम सात दिनों की अवधि के लिए प्रति व्यक्ति 1.5 लाख रुपये तक कैशलेस उपचार का अधिकार है।
यह योजना मोटर वाहनों से होने वाली सभी सड़क दुर्घटनाओं पर लागू होगी, चाहे सड़क किसी भी प्रकार की हो। यदि कोई पीड़ित पहले से ही इसी प्रकार का लाभ प्रदान करने वाली किसी अन्य केंद्रीय या राज्य सरकार की योजना का लाभार्थी है, तो अन्य योजनाओं का उपयोग करने से पहले उपचार लागत को इस योजना के तहत कवर किया जाएगा।
हालाँकि, दुर्घटना के 24 घंटे से अधिक समय बाद अस्पताल में भर्ती होने वाले व्यक्ति इस लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे। इस योजना के अंतर्गत उपचार आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आने वाले अस्पतालों सहित सूचीबद्ध अस्पतालों के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।
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