अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) अमित गर्ग ने फतेहाबाद गांव के सूरजभान को अपनी 9 वर्षीय पोती के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला 2024 का है जब गांव की एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने अपने ससुर सूरजभान पर अपनी बेटी के साथ बार-बार बलात्कार करने और उसे जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था।
यौन उत्पीड़न के आरोप में दादा को आजीवन कारावास की सजा मिली
Grandfather sentenced to life imprisonment for sexual assault

