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गुरुग्राम: AQI वृद्धि के बीच, GRAP चरण III प्रतिबंध वापस

Gurugram: Amid AQI rise, GRAP Phase III restrictions back

गुरूग्राम, 23 दिसम्बर दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार को वायु गुणवत्ता स्तर ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंचने के मद्देनजर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने यहां ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के तीसरे चरण को लागू करने का फैसला किया है।

इसके तहत चरण I, II और III के प्रतिबंधों को प्रभावी कर दिया गया है। आदेश के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में सभी बीएस4 डीजल और बीएस3 पेट्रोल कारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और इन वाहनों का उपयोग करते हुए पकड़े जाने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। सीएक्यूएम की उप-समिति ने दिल्ली-एनसीआर में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।

हालाँकि, रेलवे, राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संबंधी गतिविधियों, स्वास्थ्य सेवाओं, और राष्ट्रीय राजमार्गों, सड़कों, फ्लाईओवरों, ओवरब्रिजों, बिजली पारेषण, पाइपलाइनों आदि के निर्माण जैसी सार्वजनिक उपयोगिता परियोजनाओं से संबंधित कुछ विकास परियोजनाओं को प्रतिबंधों से छूट दी गई है। .

सीएक्यूएम ने खुदाई, बोरिंग या ड्रिलिंग से संबंधित कार्यों सहित मिट्टी भरने के कार्यों पर भी रोक लगा दी है। बढ़ते प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए निवासियों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और घर से काम करने की सलाह दी गई

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