पुलिस ने मंगलवार को मादक पदार्थों की तस्करी में कथित संलिप्तता के आरोप में मादक पदार्थों और मनोरोगी पदार्थों की अवैध तस्करी की रोकथाम अधिनियम (पीआईटी-एनडीपीएस), 1988 के तहत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान कुलदीप ठाकुर (36), उर्फ मोनू के रूप में हुई है, जो मंडी जिले के सरसकन गांव का निवासी है और वर्तमान में शिमला के लोअर विकासनगर में रहता है। पुलिस के अनुसार, कुलदीप कई वर्षों से मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल था और उसके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम-1985 के तहत कई मामले दर्ज किए गए थे।
पुलिस ने आगे बताया कि उसे अकेले 2025 में तीन बार ‘चिट्टा’ (हेरोइन) के साथ गिरफ्तार किया गया था।
कुलदीप को पहली बार 13 जुलाई, 2023 को शिमला में 14 ग्राम ‘चिट्टा’ के साथ गिरफ्तार किया गया था। उसे 18 फरवरी, 2025 को 3.36 ग्राम ‘चिट्टा’ और 1.5 लाख रुपये के साथ फिर से गिरफ्तार किया गया। बाद में, उसे 27 जून, 2025 को 22 ग्राम ‘चिट्टा’ और 19 अगस्त, 2025 को शिमला में 5.5 ग्राम ‘चिट्टा’ और 40,000 रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया।
शिमला के एसएसपी गौरव सिंह ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी में उसकी निरंतर संलिप्तता और बार-बार किए गए अपराधों का संज्ञान लेते हुए, राज्य सरकार ने पीआईटीएनडीपीएस अधिनियम के तहत कार्रवाई को मंजूरी दी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
उन्होंने आगे बताया कि आरोपी को कांडा स्थित मॉडल सेंट्रल जेल में रखा गया है।


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