N1Live Haryana हरियाणा में अवैध वाहन पंजीकरण पर सख्त कार्रवाई के आदेश; राज्य भर में गहन जांच की जाएगी
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हरियाणा में अवैध वाहन पंजीकरण पर सख्त कार्रवाई के आदेश; राज्य भर में गहन जांच की जाएगी

Haryana orders strict action against illegal vehicle registration; intensive checks to be conducted across the state

हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने अंबाला जिले के चारों उप-मंडल (सिविल) कार्यालयों में वाहन पंजीकरण में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की रिपोर्टों का संज्ञान लेते हुए, राज्य भर के सभी उप-मंडल (सिविल) कार्यालयों और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) की गहन जांच का आदेश दिया है ताकि दस्तावेजीकरण प्रक्रिया की बारीकी से जांच की जा सके।

इस मामले की जांच राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो द्वारा की जाएगी। मंत्री ने कहा कि इस तरह की अनियमितताएं केवल अंबाला तक ही सीमित नहीं हो सकती हैं, बल्कि राज्य भर के अन्य उप-विभागीय कार्यालयों और आरटीओ में भी मौजूद हो सकती हैं, जिससे राज्यव्यापी जांच आवश्यक हो जाती है।

राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस संदर्भ में, अंबाला में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां तमिलनाडु और अन्य राज्यों के अधूरे पतों का उपयोग करके एसडीएम कार्यालयों के माध्यम से वाहनों का पंजीकरण किया गया था। इन मामलों की फिलहाल जांच चल रही है।

इसके अलावा, मंत्री ने धूल, रेत और अन्य ढीले निर्माण सामग्री को बिना उचित आवरण के ले जाने वाले वाहनों पर भी सख्त रुख अपनाया है। राज्य के सभी जिला परिवहन अधिकारियों-सह-सचिवों और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों को आदेश जारी किए गए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि सभी ट्रक और परिवहन वाहन तिरपाल या अन्य उपयुक्त साधनों से ठीक से ढके हों। उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम और प्रदूषण नियंत्रण दिशानिर्देशों के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ट्रांसपोर्टरों और ड्राइवरों को इन नियमों से अवगत कराया जाना चाहिए।

इस बीच, अधिकारियों को 17 फरवरी, 2017 को अधिसूचित स्टेज कैरिज स्कीम-2016 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है। इस योजना के अनुसार, परमिट धारकों को छात्रों, रियायती पास धारकों और मुफ्त पास धारकों को अपनी बसों में सरकार से किसी भी प्रकार की सब्सिडी के बिना यात्रा सुविधा प्रदान करना अनिवार्य है।

मंत्री ने कहा कि निजी स्टेज कैरिज ऑपरेटरों द्वारा योजना के उल्लंघन के संबंध में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों में भारी वाहनों के अनाधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। मंत्री ने कहा कि ऐसे वाहन अक्सर समय और ईंधन बचाने के लिए भीड़भाड़ वाले इलाकों, बाजारों और क्षेत्रों में चले जाते हैं, जिससे यातायात जाम, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है।

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