October 25, 2024
Punjab

हाईकोर्ट: छठे वेतन आयोग के बकाया के लिए 15 साल का कार्यक्रम अनुचित

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने छठे वेतन आयोग के तहत बकाया जारी करने के लिए पंजाब राज्य के प्रस्तावित कार्यक्रम को स्पष्ट रूप से “अन्यायपूर्ण और अनुचित” बताया है। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हरकेश मनुजा ने कहा कि 1 जनवरी, 2016 से देय बकाया राशि केवल वित्तीय वर्ष 2029-30 या 2030-31 तक ही चुकाई जा सकेगी, जो लगभग 15 वर्षों की अवधि है। तब तक सरकार सातवें वेतन आयोग को अधिसूचित भी कर सकती है।

न्यायमूर्ति मनुजा ने यह बात बलवंत सिंह और अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा वकील सनी सिंगला के माध्यम से दायर की गई अदालत की अवमानना ​​की याचिका पर कही। जैसे ही मामला फिर से सुनवाई के लिए आया, प्रधान सचिव वित्त अजय कुमार सिन्हा द्वारा दायर अनुपालन रिपोर्ट बेंच के समक्ष पेश की गई।

राज्य द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम का हवाला देते हुए न्यायमूर्ति मनुजा ने कहा कि 1 जनवरी, 2016 से देय बकाया राशि वित्तीय वर्ष 2029-30 / 2030-31 तक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के पक्ष में चुका दी जाएगी।

“वित्त वर्ष 2029-30/2030-31 तक लगभग 15 वर्ष का समय बीत जाएगा। इस बीच, इस बात की पूरी संभावना है कि सरकार सातवें वेतन आयोग को भी अधिसूचित कर सकती है; 2026-27 में कहीं। ऐसी परिस्थितियों में, प्रतिवादी द्वारा व्यक्त की गई अनुसूची अन्यायपूर्ण और अनुचित प्रतीत होती है और यह किसी भी तरह से रिट कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के साथ मेल नहीं खाती है,” न्यायमूर्ति मनुजा ने जोर देकर कहा।

मामले को खत्म करने से पहले जस्टिस मनुजा ने पूरे मामले पर पुनर्विचार के लिए एक सप्ताह का समय देने की राज्य के वकील की याचिका स्वीकार कर ली। अब यह मामला अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में बेंच के समक्ष आगे की सुनवाई के लिए आएगा।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन बकाया का समय पर भुगतान करने पर जोर देते हुए, राज्य की वित्तीय सीमाओं को स्वीकार करते हुए, उच्च न्यायालय ने पहले यह स्पष्ट कर दिया था कि पेंशनभोगियों को समय पर उनका बकाया भुगतान किया जाना आवश्यक है। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार को अपने निर्णय पर लंबे समय तक नहीं बैठना चाहिए।

न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा ने कहा, “यह न्यायालय इस बात पर दृढ़ है कि पेंशनभोगियों को समय पर उनका बकाया दिया जाना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार अपनी वित्तीय सीमाओं को देखते हुए अपनी वित्तीय आवश्यकताओं और स्थिति के अनुसार बकाया भुगतान करने का निर्णय ले सकती है। हालांकि, यह न्यायालय इस बात पर भी दृढ़ है कि राज्य सरकार को इस मामले में अपने निर्णय को लंबे समय तक रोक कर नहीं रखना चाहिए।”

बेंच सिंगला के माध्यम से 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2021 तक की पेंशन बकाया राशि जारी करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। बेंच को बताया गया कि बढ़ी हुई पेंशन राशि मार्च 2022 में जारी की गई थी। उस तारीख से बकाया राशि का भुगतान भी किया गया था। लेकिन 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2021 तक के बकाया का मुद्दा अभी लंबित है।

 

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