May 21, 2026
Haryana

हाई कोर्ट ने एचपीएससी एडीए भर्ती को मंजूरी दी, स्क्रीनिंग टेस्ट में 50 प्रतिशत कानून से संबंधित प्रश्न अनिवार्य किए

High Court clears HPSC ADA recruitment, makes 50% law-related questions mandatory in screening test

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) को सहायक जिला अटॉर्नी (एडीए) के पद पर भर्ती प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दे दी है, लेकिन निर्देश दिया है कि स्क्रीनिंग परीक्षा में अब कम से कम 50 प्रतिशत प्रश्न विधि क्षेत्र से होने चाहिए, जबकि शेष प्रश्न अन्य निर्दिष्ट विषयों से लिए जा सकते हैं। ये निर्देश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की पीठ द्वारा स्क्रीनिंग परीक्षा को रद्द करने वाले एकल पीठ के आदेश में संशोधन के बाद आए हैं।

“हम एकल पीठ के फैसले में संशोधन करते हुए सभी अपीलों का निपटारा करते हैं और आयोग को तीन चरणों वाली भर्ती प्रक्रिया संचालित करने की अनुमति देते हैं। पहले चरण – स्क्रीनिंग परीक्षा – में वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिनमें से कम से कम 50 प्रतिशत प्रश्न विधि क्षेत्र से होंगे, जबकि शेष प्रश्न 8 अगस्त, 2025 के विज्ञापन में निर्दिष्ट विषयों/पाठ्यक्रम से होंगे,” खंडपीठ ने आयोग की अपीलों का निपटारा करते हुए कहा।

पीठ ने आगे कहा कि भर्ती के दूसरे और तीसरे चरण – विषय ज्ञान परीक्षा और साक्षात्कार – “निर्धारित परीक्षा” के अनुरूप होंगे और उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। अदालत ने फैसला सुनाया, “चूंकि स्क्रीनिंग परीक्षा केवल योग्यता निर्धारण के लिए है, इसलिए आयोग विज्ञापित पदों की संख्या से दस गुना तक उम्मीदवारों को दूसरे चरण – विषय ज्ञान परीक्षा – में भाग लेने के लिए बुलाएगा।”

पीठ ने स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया में संशोधन केवल सहायक जिला अटॉर्नी के पद तक ही सीमित है और इस सुझाव/संशोधन को किसी अन्य भर्ती प्रक्रिया के लिए मिसाल के तौर पर नहीं माना जाएगा। यह मामला एचपीएससी द्वारा न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल के उस फैसले को चुनौती देने के बाद पीठ के समक्ष रखा गया था, जिसमें भर्ती प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया गया था, “मुख्य रूप से इस आधार पर कि भर्ती की प्रक्रिया पूरी तरह से तर्कहीन है”।

न्यायमूर्ति मौदगिल के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने आयोग के उस निर्णय को चुनौती दी थी जिसमें कानून से संबंधित विषयों को शामिल किए बिना पहले चरण में सामान्य स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की गई थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि इस तरह की प्रक्रिया से उम्मीदवारों की कानूनी योग्यता का परीक्षण किए बिना ही बड़ी संख्या में उम्मीदवार बाहर हो जाएंगे। इस तर्क को स्वीकार करते हुए, एकल पीठ ने इस प्रक्रिया को मनमाना, अनुचित और संविधान के अनुच्छेद 16(1) का उल्लंघन मानते हुए रद्द कर दिया था।

खंडपीठ के समक्ष पेश होते हुए हरियाणा के एडवोकेट-जनरल प्रविन्द्र सिंह चौहान, एडिशनल एडवोकेट-जनरल संजीव कौशिक और अन्य वकीलों ने बताया कि लगभग 27,500 आवेदकों की भारी संख्या के कारण स्क्रीनिंग टेस्ट आवश्यक हो गया था। पीठ को बताया गया कि पहली बार में सभी उम्मीदवारों के लिए विषय ज्ञान परीक्षा आयोजित करना संभव नहीं होगा। आगे यह तर्क दिया गया कि स्क्रीनिंग परीक्षा में केवल 25 प्रतिशत उत्तीर्ण अंक आवश्यक हैं, इसलिए भर्ती नीति पर कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती।

हालांकि, खंडपीठ ने कहा कि वह इन तर्कों को स्वीकार करने के लिए सहमत नहीं है। “हमें एकल न्यायाधीश द्वारा व्यक्त किए गए इस विचार में दम लगता है कि सहायक जिला अटॉर्नी के पद पर चयन के लिए सर्वोपरि विचार उम्मीदवार का विधि क्षेत्र में ज्ञान/योग्यता होगी, जो कि चयन परीक्षा का हिस्सा नहीं है।”

अदालत ने यह भी कहा कि स्क्रीनिंग टेस्ट योग्यता परीक्षा की प्रकृति का था, लेकिन “इसका महत्व तब प्रासंगिक हो जाएगा, जब यह पाया जाएगा कि बाद के मूल्यांकन के लिए केवल उम्मीदवारों की संख्या के चार गुना को ही बुलाया जाना है, जबकि उम्मीदवारों की कुल संख्या कहीं अधिक है”।

निर्देशानुसार, अधिवक्ता-जनरल ने सुझाव दिया कि राज्य को स्क्रीनिंग परीक्षा का पुनर्गठन करना चाहिए जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत प्रश्न विधि क्षेत्र से हों, जबकि शेष प्रश्न अन्य निर्धारित विषयों से हों। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि पदों की संख्या से 10 गुना तक उम्मीदवारों को विषय ज्ञान परीक्षा के लिए बुलाया जाए। दूसरी ओर, प्रतिवादियों ने कहा कि यदि भर्ती प्रक्रिया संशोधित तरीके से आगे बढ़ती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। सुझाव को स्वीकार करते हुए, खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले में संशोधन किया और संशोधित संरचना के साथ भर्ती प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति दी।

उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता अजीत सिंह लांबा, विवेक शेओरान, एनी और रक्तभ; अदिति शर्मा; और रोहित कुमार अरोरा के साथ यशिका वालिया ने किया।

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