चंडीगढ़, 21 मार्च पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज इनेलो ऐलनाबाद विधायक अभय चौटाला की उस याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें केंद्र और राज्य को उन्हें और उनके परिवार को चौबीसों घंटे जेड-प्लस सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। यह फैसला तब आया जब जस्टिस विकास बहल की बेंच को उन्हें वाई-प्लस सुरक्षा कवर प्रदान करने के फैसले के बारे में बताया गया।
पीठ के समक्ष रखे गए एक हलफनामे में कहा गया, “एडीजीपी/सीआईडी, हरियाणा के कार्यालय ने सूचित किया कि खतरे की आशंका रिपोर्ट के मद्देनजर याचिकाकर्ता को सुरक्षा कवर के मामले की समीक्षा की गई और उसे Y+ सुरक्षा कवर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।” कहा।
इसमें कहा गया, ”पर्याप्त सुरक्षा कवर पर विचार किया गया है और खतरे के आकलन की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता को प्रदान किया जाएगा।” चौटाला ने कहा कि जब वह विभिन्न मुद्दे उठा रहे थे तो कोई अज्ञात नंबरों से फोन कर रहा था।